SC ने ‘2002 के गोधरा नरसंहार’ के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, कहा कि “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है”

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा नरसंहार की घटनाओं के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें अयोध्या से लौटते समय 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है।”

सीनियर अधिवक्ता संजय हेगड़े दोषियों शौकत, सिद्दीकी और बिलाल की ओर से पेश हुए। हेगड़े ने कहा कि दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पथराव का था और उनमें से एक के खिलाफ आभूषण चोरी करने का भी आरोप था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए कहा, “बिलाल मुख्य साजिशकर्ता है। वह घातक हथियारों के साथ भीड़ में मौजूद था। उसे लोहे की सलाखों से ट्रेन की बोगी को नुकसान पहुंचाते देखा गया था।”

अदालत को आगे बताया गया कि आरोपी के खिलाफ गुजरात राज्य की वृद्धि अपील भी लंबित है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया “इस स्तर पर हम उन्हें जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं। अपील की सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें…”।

इस साल की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य उन दोषियों की रिहाई का पुरजोर विरोध करेगा, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है।

एसजी मेहता ने अदालत को यह भी बताया था कि यात्रियों के साथ ट्रेन की बोगी को बंद करना और पथराव करना सिर्फ पथराव नहीं माना जाएगा।

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एसजी मेहता ने सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ को बताया-

“वे कहते हैं कि यह पथराव है। लेकिन जब आप 59 यात्रियों के साथ एक बोगी को बंद कर देते हैं और पथराव करते हैं, तो यह सिर्फ पथराव नहीं है…”।

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे फारूक को जमानत दे दी थी, जो पहले ही 17 साल की सजा काट चुका था।

विशेष रूप से, शीर्ष न्यायालय ने 2002 में गोधरा नरसंहार को अंजाम देने वाले दोषी सह-साजिशकर्ता अब्दुल रहमान अब्दुल माजिद की जमानत भी बढ़ा दी थी और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2002 के गोधरा नरसंहार की साजिश के कारण साबरमती एक्सप्रेस का कोच नंबर S6 पूरी तरह से जल गया और कोच नंबर S5 और S7 आग की लपटों और पथराव से प्रभावित हुए, जिसमें 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।

गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि रेलवे की 17,62,475 रुपये की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया और यात्रियों के सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया।

केस टाइटल अब्दुल रहमान धंतिया @ कनकट्टो @ जंबुरो बनाम गुजरात राज्य

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