SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया

SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष हो गई हो।

19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, केवल उस हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की सहमति की आवश्यकता है, जहां से सिफारिश करने वाले जज रिटायर्ड हुए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए, शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त, 2023 को न्यायमूर्ति नाथ को डीईआरसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक लंबित मामले में दिल्ली सरकार की नई याचिका पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि अगर न्यायमूर्ति नाथ का कार्यकाल 65 वर्ष से आगे बढ़ाया जाता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

डीईआरसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है और पूर्व न्यायाधीश जल्द ही इस आयु तक पहुंच जाएंगे।

एलजी वी के सक्सेना के कार्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि अगर पीठ मामले में फिलहाल आयु मानदंड को माफ कर दे तो उन्हें याचिका पर कोई आपत्ति नहीं है।

पीठ ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश अब डीईआरसी के मामलों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और दिल्ली सरकार की मुख्य याचिका पर फैसला होने तक वह पद पर बने रह सकते हैं।

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सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय की सहमति दर्ज की और न्यायमूर्ति नाथ का कार्यकाल बढ़ा दिया।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आमने-सामने थे और सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद अपने मतभेदों को सुलझाने में विफल रहे।

17 जुलाई, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से “राजनीतिक कलह” से ऊपर उठकर इस बात पर चर्चा करने को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक का नेतृत्व कौन कर सकता है, और कहा था कि दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रचार की चकाचौंध से दूर “शासन के गंभीर काम” में लग जाना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति में उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा था कि उपराज्यपाल कार्यालय को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना था, जो उसने नहीं किया।

20 जुलाई, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने शहर की व्यवस्था से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अलग याचिका पर निर्णय के लिए इसे संविधान पीठ को भेज दिया था।

कोर्ट ने बाद में दिल्ली सरकार और एलजी दोनों से सहमति से नाम प्रस्तावित करने को कहा। चूंकि वे आम सहमति तक नहीं पहुंच सके, इसलिए अदालत ने अपने दम पर जस्टिस नाथ को नियुक्त किया।

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