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SC ने आबकारी नीति घोटाले में जमानत से इनकार करने के पहले आदेश के खिलाफ मनीष सिसोदिया की समीक्षा याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार करने के अदालत के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा “समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई की प्रार्थना खारिज कर दी गई है। हमने समीक्षा याचिकाओं और उनके समर्थन में आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में, 30.10.2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। समीक्षा याचिकाएं हैं तदनुसार, खारिज कर दिया गया।”

30 अक्टूबर, 2023 को एक खंडपीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सिसोदिया ने नवंबर में तत्काल समीक्षा याचिका दायर की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने आप नेता को कोई राहत न देते हुए निर्देश दिया था कि सुनवाई 6-8 महीने में पूरी की जाए।

कोर्ट ने आगे कहा था कि अगर मुकदमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो सिसोदिया तीन महीने में फिर से जमानत के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

वरिष्ठ वकील सिंघवी द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। सिंघवी ने सिसोदिया को यह कहते हुए सुनने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया कि उनकी पत्नी अस्वस्थ हैं और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराना होगा।

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सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने उन्हें जमानत देने से ‘इनकार’ कर दिया था।

जस्टिस शर्मा ने सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था, “आरोप हैं कि अवैध और आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर खामियां बनाई गईं। यह भी उल्लेख करना उचित है कि जांच से पता चला है कि 65% हिस्सेदारी ‘साउथ ग्रुप’ को दी गई थी।” इंडो स्पिरिट्स इसे अपराध की आय को निरंतर उत्पन्न करने और चैनलाइज़ करने का एक तंत्र बनाएगा।”

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि ईडी ने आरोप लगाया है कि ईमेल मनीष सिसोदिया द्वारा यह दिखाने के लिए लगाए गए थे कि बैठकों के समूह (जीओएम) की सिफारिश को जनता का समर्थन था। यह भी नोट किया गया कि रुपये 100 करोड़ की रिश्वत के बदले अवैध लाभ की अनुमति देने की साजिश में सिसौदिया की भूमिका थी।

गौरतलब है कि सिसौदिया को सीबीआई मामले में भी हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा था, “आरोप बहुत गंभीर हैं… गंभीरता और आरोप आरोपी को जमानत देने का अधिकार नहीं देते हैं।” अदालत ने इस तथ्य पर संज्ञान लिया था कि चूंकि आवेदक की पार्टी सत्ता में थी और इसमें शामिल प्राथमिक गवाह लोक सेवक थे, इसलिए गवाहों को प्रभावित करने का एक संभावित मामला था जिससे कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती थी।

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इससे पहले, 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने शराब उत्पाद शुल्क से संबंधित भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी थी। नीति। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भी माना था कि सिसौदिया के पास “अन्य प्रभावी उपाय उपलब्ध थे”।

सीबीआई का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं थीं। पिछले साल 17 अक्टूबर को सिसोदिया से पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की। मामले में 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

केस टाइटल – मनीष सिसौदिया बनाम सीबीआई आदि

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