एससीबीए सदस्य ने अध्यक्ष कपिल सिब्बल को पत्र लिखकर सदस्यों और परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को संबोधित एक पत्र में, SCBA के सदस्य रीपक कंसल ने SCBA सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक समूह बीमा पॉलिसी के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है।

यह अनुरोध SCBA के चुनाव अभियान के दौरान वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अपने सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

12 नवंबर 2024 को लिखे गए पत्र में कहा गया है, “सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के एक समर्पित सदस्य के रूप में, मैं आपको हमारे सम्मानित SCBA के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक व्यापक समूह बीमा पॉलिसी प्रदान करने की दिशा में की गई प्रतिबद्धता की याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे सदस्य और उनके परिवार पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहें और ज़रूरत के समय उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।”

SCBA के सदस्य रीपक कंसल ने अक्टूबर में सिब्बल को इसी तरह का एक पत्र संबोधित किया था, जिसमें यही मांग की गई थी।

कंसल ने चिकित्सा सुरक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया, यह बताते हुए कि कई सदस्य अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इस पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सिब्बल से इस वादे को पूरा करने में तेजी लाने का आग्रह किया और कहा कि ऐसा कदम सदस्यों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कंसल ने यह भी आशा व्यक्त की कि सिब्बल के मार्गदर्शन में यह आवश्यक लाभ जल्द ही सभी एससीबीए सदस्यों और उनके आश्रितों को उपलब्ध होगा। “हमारे कई एससीबीए सदस्य अपनी चिकित्सा सुरक्षा के लिए इस नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसका कार्यान्वयन हमारे सदस्यों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वादे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण लाभ जल्द ही सभी को उपलब्ध होगा,” पत्र में लिखा है।

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हाल ही में, एससीबीए सदस्यों ने एससीबीए सदस्यों के सामान्य हितों के लिए सिब्बल के कथित समर्थन की कमी के बारे में चिंता जताई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रवाल ने 7 नवंबर, 2024 को होने वाले सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम के उद्घाटन के बहिष्कार का आह्वान करने वाले हालिया प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के सिब्बल के फैसले की आलोचना की।

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