मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार ‘डीम्ड लीज़र’ है, ‘इच्छुक व्यक्ति’ खनन पट्टा प्राप्त करने वाली कंपनी से मुआवजे का हकदार है- सुप्रीम कोर्ट

Estimated read time 1 min read

सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार एक डीम्ड लीसर थी और वह ‘इच्छुक व्यक्ति’ थी जो सरकारी कंपनी से मुआवजे और सतही भूमि के किराए की हकदार थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे के तहत अधिकार निहित थे।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा कि “धारा 11 के अनुसार, जिस सरकारी कंपनी के पक्ष में केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है, उसे पट्टेदार माना जाएगा और वह राज्य सरकार को मुआवजा/किराया आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। ‘हितबद्ध व्यक्ति’…इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मांग (मांगों) की पुष्टि करना बिल्कुल न्यायोचित है। रॉयल्टी की राशि को भूमि और सतही भूमि के नुकसान के कारण राज्य सरकार को हुए मुआवजे/हानि के साथ नहीं मिलाया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार पर्याप्त मुआवजे की हकदार है” इस मामले में, प्रश्नगत भूमि राज्य के स्वामित्व में थी।

ओडिशा सरकार और भारत की केंद्र सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के तहत अधिग्रहित की गई। केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और निर्देश दिया कि उक्त भूमि और अधिकार सरकारी कंपनी में निहित होने चाहिए। प्रतिवादी-राज्य द्वारा रुपये की राशि की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया था। सरकारी भूमि के प्रीमियम के लिए 70 लाख और रु। मुआवजे के लिए 40 लाख इन मांग नोटिसों को अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

ALSO READ -  श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने के हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार भूमि में रुचि रखने वाली व्यक्ति है और इसलिए, भूमि पर अधिकार खोने के एवज में अधिक से अधिक मुआवजे की हकदार है। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

एएसजी के.एम. अपीलकर्ता की ओर से नटराज और राज्य की ओर से अधिवक्ता उमाकांत मिश्रा पेश हुए। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 से 10 के अनुसार जब अधिग्रहण की घोषणा जारी की गई थी, भूमि या भूमि पर अधिकार, सभी बाधाओं से मुक्त केंद्र सरकार में निहित होना चाहिए। और केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि सरकारी कंपनी पालन करने के लिए तैयार थी, सरकारी कंपनी में या भूमि पर भूमि या अधिकार निहित कर सकती थी।

तत्पश्चात्, जहां अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत किसी खनन पट्टे के अधिकार सरकारी कंपनी में निहित होते हैं, ऐसी कंपनी को राज्य सरकार की पट्टाधारी माना जाता है, जैसे कि खनिज रियायत नियमों के अंतर्गत खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया हो और केंद्र सरकार के सभी अधिकारों और देनदारियों को सरकारी कंपनी के अधिकार और देनदारियां माना जाना चाहिए। इसके अलावा, रॉयल्टी के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि रॉयल्टी विवादित भूमि में खनिजों के निष्कर्षण के लिए थी और पट्टेदार/मानित पट्टेदार द्वारा भूमि के संबंध में देय मुआवजा/किराया रॉयल्टी से पूरी तरह अलग था।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह अवलोकन करना और यह विचार रखना बिल्कुल सही था कि ‘हितबद्ध व्यक्ति’ होने के नाते राज्य सरकार मुआवजे/किराए आदि की हकदार थी और प्रतिवादी मुआवजे/किराये के साथ रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

ALSO READ -  सुप्रीम कोर्ट ने LG को प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने, कार्यपालिका को दिल्ली सरकार के अधीन काम करने का दिया निर्देश

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया।

केस टाइटल – महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम ओडिशा राज्य व अन्य
केस नंबर – सिविल अपील नो 220 ऑफ़ 2023

You May Also Like