सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 21 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 21 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की

नई दिल्ली | विधि संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 26 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 21 न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादले/प्रतिनियुक्ति की सिफारिश की है। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन में संतुलन, क्षेत्रीय विविधता, और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने की।


मुख्य सिफारिशें:

क्रमन्यायाधीश का नामवर्तमान उच्च न्यायालयप्रस्तावित उच्च न्यायालय
1.न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल (PHC: मध्यप्रदेश)तेलंगानाकलकत्ता
2.न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव (PHC: दिल्ली)कर्नाटकदिल्ली
3.न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जामिरगुवाहाटीकलकत्ता
4.न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठकगुवाहाटीओडिशा
5.न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरेबॉम्बेदिल्ली
6.न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्राइलाहाबादपंजाब एवं हरियाणा
7.न्यायमूर्ति सुमन श्यामगुवाहाटीबॉम्बे
8.न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा (PHC: राजस्थान)पंजाब एवं हरियाणाराजस्थान
9.न्यायमूर्ति विवेक चौधरीइलाहाबाददिल्ली
10.न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह (PHC: इलाहाबाद)केरलकर्नाटक
11.न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह (PHC: इलाहाबाद)मद्रासमध्यप्रदेश
12.न्यायमूर्ति बट्टू देवनंद (PHC: आंध्र प्रदेश)मद्रासआंध्र प्रदेश
13.न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्लइलाहाबाददिल्ली
14.न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर (PHC: झारखंड)राजस्थानबॉम्बे
15.न्यायमूर्ति सुधीर सिंह (PHC: पटना)पंजाब एवं हरियाणापटना
16.न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपालपंजाब एवं हरियाणादिल्ली
17.न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा (PHC: पंजाब)राजस्थानदिल्ली
18.न्यायमूर्ति जयंती बनर्जीइलाहाबादकर्नाटक
19.न्यायमूर्ति सी. सुमलता (PHC: तेलंगाना)कर्नाटकतेलंगाना
20.न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंटी (PHC: आंध्र प्रदेश)कर्नाटकतेलंगाना
21.न्यायमूर्ति अन्निरेड्डी अभिषेक रेड्डी (PHC: तेलंगाना)पटनातेलंगाना
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पृष्ठभूमि और महत्व

  • कोलेजियम का यह निर्णय न्यायिक विविधता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक निरंतर प्रयास का हिस्सा है।
  • प्रतिनियुक्त न्यायाधीशों में कई ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण निजी उच्च न्यायालय (Parent High Court) से बाहर अन्य राज्यों में किया गया है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

संवैधानिक प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। न्यायिक स्वतंत्रता के संरक्षण और न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

विस्तृत जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पर देखे

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