Supreme Court Collegium ने 3 उच्च न्यायालयों में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और कर्नाटक उच्च न्यायालयों High Courts में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।

यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की बैठक में लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति अभय एस ओका इसके सदस्य थे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को उसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए चुना गया था।

कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिंदर कौर और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा को उसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

बैठक में आगे की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी

न्यायमूर्ति रामचन्द्र दत्तात्रेय हुद्दार, न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक थावर्यनायक और न्यायमूर्ति विजयकुमार अदागौड़ा पाटिल, अतिरिक्त न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी, 2025 को रिक्ति होने पर, उसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश राय कल्लांगला की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।

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