Collegium

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तीन महिलाओं सहित पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की अनुशंसा की

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अदालत के स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तीन महिलाओं सहित पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया। कॉलेजियम ने जस्टिस लक्ष्मना चंद्र विक्टोरिया गौरी, पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, कंधासामी कुलंदावेलु रामकृष्णन, रामचंद्रन कलाईमथी और के गोविंदराजन थिलाकावडी के नाम की सिफारिश की है।

मद्रास हाईकोर्ट में जल्द से जल्द स्थायी न्यायाधीश की तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश पद के लिए न्यायमूर्ति लक्ष्मना चंद्र विक्टोरिया गौरी समेत पांच जजों नाम की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय कॉलेजियम के 29 अप्रैल 2024 के प्रस्ताव पर ध्यान दिया। इसमें भी इन पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश से सहमत हैं। प्रस्ताव के आधार पर कॉलेजियम ने माना कि पांचों जज स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।

वहीं एक प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों के नामों की भी सिफारिश की। इसमें न्यायिक अधिकारी आर पूर्णिमा, एम जोथिरामन और डॉ. ऑगस्टिन डेवाडोस मारिया क्लेट को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई।

पिछले साल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस गौरी की नियुक्ति के बाद विवाद हुआ था। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले बार के सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके नफरत भरे भाषणों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव के बारे में जानकारी दी थी।

ALSO READ -  अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं : चीफ जस्टिस

पिछले साल सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश करने से पहले परामर्शी प्रक्रिया हुई थी।

जस्टिस गौरी को लेकर विवाद-

पिछले साल फरवरी में जब जस्टिस गौरी वकील थीं, तब उनकी हाईकोर्ट में पदोन्नति के खिलाफ दायर याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए थे। उनकी पदोन्नति को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका में यह भी कहा गया था कि गौरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला मोर्चा की पूर्व महासचिव रह चुकी हैं।

तीन संयुक्त याचिकाकर्ताओं – अन्ना मैथ्यू, सुधा रामलिंगम और डी. नागासैला – ने इस आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी कि उनके नफरत भरे भाषण और भाजपा से कथित निकटता उन्हें अनुच्छेद 217(2)(बी) के तहत “बिना किसी डर या पक्षपात और स्नेह या दुर्भावना के न्याय करने से अयोग्य बनाती है”, टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की।

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने भी उनके खिलाफ जातिवादी और अल्पसंख्यक विरोधी टिप्पणी करने के आरोपों के बीच राज्यसभा में जस्टिस गौरी की नियुक्ति का सवाल उठाया था।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने पिछले साल जस्टिस गौरी की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा था, “मुझे यकीन नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति को सिर्फ़ इसलिए कॉल करना चाहिए क्योंकि वह वकील के तौर पर जो विचार रखता है, वह सही है क्योंकि मेरा मानना ​​है कि हमारे न्याय के पेशे में कुछ ऐसा है कि एक बार जब आप न्यायिक पद पर आसीन हो जाते हैं तो आप निष्पक्ष हो जाते हैं।” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस गौरी के कथित भाषण की प्रकृति को “बहुत ध्यान से” देखा और केंद्र सरकार सहित सभी हितधारकों के साथ फीडबैक साझा किया।

Translate »
Scroll to Top