भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई से मिलकर बने सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए दो अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश करने का संकल्प लिया। दो अनुशंसित उम्मीदवार अधिवक्ता बिभु दत्ता गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद हैं।
यह सिफारिश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पिछले समर्थन के बाद की गई है, जिन्होंने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ 21 फरवरी को न्यायिक पदोन्नति के लिए नामों का प्रस्ताव रखा था। कॉलेजियम ने नोट किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, कॉलेजियम ने उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की राय मांगी। हालांकि, इस न्यायाधीश ने फीडबैक देने से खुद को अलग कर लिया क्योंकि उम्मीदवारों में से एक उनका रिश्तेदार है।
कॉलेजियम ने न्याय विभाग की टिप्पणियों और उम्मीदवारों से संबंधित किसी भी शिकायत सहित उपलब्ध रिकॉर्ड की गहन समीक्षा और मूल्यांकन किया। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी प्रस्ताव में बताया गया है कि इस जांच के बाद कॉलेजियम को किसी भी उम्मीदवार की ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल जानकारी नहीं मिली। बिभु दत्ता गुरु के मामले में न्याय विभाग की जानकारी में उनकी ईमानदारी के बारे में कोई नकारात्मक पहलू सामने नहीं आया। गुरु की कानूनी विशेषज्ञता का प्रमाण उच्च न्यायालय के 54 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में उनकी भागीदारी से मिलता है। उनके अनुभव, उम्र और बार में उनकी स्थिति को देखते हुए कॉलेजियम ने निष्कर्ष निकाला कि गुरु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।
इसी प्रकार, अमितेंद्र किशोर प्रसाद के मामले में न्याय विभाग की रिपोर्ट में उनकी मजबूत व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें ईमानदारी से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। प्रसाद 110 रिपोर्ट किए गए निर्णयों में शामिल रहे हैं, जो उनके व्यापक कानूनी अभ्यास को दर्शाता है। उनकी योग्यता, अनुभव और बार में उनकी स्थिति को देखते हुए कॉलेजियम ने यह भी निर्धारित किया कि प्रसाद उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।
30 जुलाई, 2024 को जारी अधिसूचना में कहा गया है, “उपर्युक्त के मद्देनजर, कॉलेजियम यह सिफारिश करने का संकल्प लेता है कि श्री (i) बिभु दत्ता गुरु और (ii) अमितेंद्र किशोर प्रसाद उर्फ ए के प्रसाद, अधिवक्ताओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। मौजूदा प्रथा के अनुसार उनकी आपसी वरिष्ठता तय की जाए।”