Supreme Court Collegium ने स्थानांतरण के खिलाफ उच्च न्यायलय के तीन न्यायाधीशों के अनुरोध को खारिज किया

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Supreme Court Collegium की अध्यक्षता करते हुए CJI Dr. DY Chandrachud ने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट के तीन न्‍यायाधीशों के अनुरोध को खारिज करते हुए उनके तबादले की अपनी सिफारिश दोहराई है।

सूत्रों के अनुसारSupreme Court Collegium सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने मध्य प्रदेश या राजस्थान या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट में अपना स्थानांतरण करने का अनुरोध किया।

इन दो न्यायाधीशों के स्थानांतरण का था प्रस्ताव-

इसी तरह, कॉलेजियम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में स्थानांतरण का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उन्होंने कॉलेजियम से अनुरोध किया कि उनका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्य करना जारी रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खारिज किया अनुरोध-

बुधवार को, कॉलेजियम ने अनुरोधों में “कोई मेरिट” नहीं होने की बात कहते हुए तबादले के लिए अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया। कॉलेजियम की ओर से कहा गया कि “हमने अनुरोध को ध्यान से देखा है और उस पर विचार किया है। कॉलेजियम को उनके द्वारा किये गये अनुरोध में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। इसलिए, कॉलेजियम 5 जुलाई, 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराती है।”

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Chhattisgarh High Court के जज का भी हुआ था स्थानांतरण-

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी सैम कोशी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया है।

पहले न्यायाधीश पी सैम कोशी को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा रहा था लेकिन फिर न्यायाधीश ने अनुरोध किया कि उस राज्य को छोड़कर कॉलेजियम उन्हें किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दे। तब, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीश पी सैम कोशी का स्थानांतरण तेलंगाना किया।

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