सुप्रीम कोर्ट: Custom Act और GST Act के तहत गिरफ्तारी की शक्ति वैध, न्यायालय ने शर्तों की विस्तृत व्याख्या की

GST Arrest यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती।

मुख्य बिंदु-

  1. यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती।
  2. गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो।
  3. यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय।
  4. धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए।
  5. अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसमें गिरफ्तारी के कारण बताना और रिकॉर्ड रखना शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना (प्रधान न्यायाधीश), न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी शामिल थे, ने कस्टम्स अधिनियम, 1962 और केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST अधिनियम) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकृत अधिकारियों को इन अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी करने का अधिकार है, लेकिन इसे पूर्व निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अनुरूप ही प्रयोग किया जा सकता है


फैसले का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कस्टम्स अधिनियम और CGST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी का अधिकार ओमप्रकाश बनाम भारत संघ (2011) 14 SCC 1 के फैसले पर आधारित है। इस फैसले से पहले, कस्टम्स अधिनियम के तहत अपराधों को ग़ैर-जमानती माना जाता था, और गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को महीनों तक हिरासत में रखा जाता था

ओमप्रकाश मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कस्टम्स अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत अपराध ग़ैर-संज्ञेय हैं। इसलिए, अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत मजिस्ट्रेट से वारंट लेना आवश्यक था। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि इन अधिनियमों के तहत अपराध ज़मानती हैं, क्योंकि उनकी सजा तीन वर्ष से कम की है

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हालांकि, 2012, 2013 और 2019 में हुए संशोधनों के बाद, कस्टम्स अधिनियम में कुछ अपराधों को स्पष्ट रूप से संज्ञेय और ग़ैर-जमानती घोषित कर दिया गयाअन्य सभी अपराध ग़ैर-संज्ञेय और ज़मानती बने रहे


सीआरपीसी की प्रासंगिकता

न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 4 और 5 के अनुसार, जब तक कोई विशेष अधिनियम सीआरपीसी को निष्प्रभावी नहीं करता, तब तक सीआरपीसी लागू होता रहेगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं होते। हालांकि, उनके पास जांच, गिरफ्तारी, जब्ती और पूछताछ करने की शक्ति होती है

न्यायालय ने कहा कि कस्टम्स अधिकारियों को गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो कि गिरफ्तारी संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुरूप हो


गिरफ्तारी की प्रक्रिया और शर्तें

न्यायालय ने कहा कि कस्टम्स अधिनियम की धारा 104(1) के तहत, यदि एक कस्टम्स अधिकारी को यह “विश्वास करने का कारण” हो कि कोई व्यक्ति धारा 132, 133, 135, 135A, या 136 के तहत अपराध कर चुका है, तो वह गिरफ्तारी कर सकता है।

हालांकि, यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

  1. गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो।
  2. यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय।
  3. धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए।
  4. अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिसमें गिरफ्तारी के कारण बताना और रिकॉर्ड रखना शामिल है।
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जीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स अधिनियम की तरह ही जीएसटी अधिनियम में भी गिरफ्तारी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। न्यायालय ने CGST अधिनियम की धारा 69 और 132 का उल्लेख करते हुए कहा कि:

  1. संज्ञेय और ग़ैर-संज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तारी का आदेश देने के लिए, आयुक्त को यह साबित करना होगा कि व्यक्ति ने ग़ैर-जमानती अपराध किया है।
  2. यदि गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है, तो अधिकारी को पर्याप्त प्रमाणों का हवाला देना होगा।
  3. ग़लत तरीके से गिरफ्तारी करने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी।

पीएमएलए और कस्टम्स अधिनियम की तुलना

न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19(1) और कस्टम्स अधिनियम की धारा 104(1) की तुलना की।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि:

  1. कस्टम्स अधिनियम की धारा 104(1) में यह आवश्यक नहीं कि अधिकारी के पास “सामग्री साक्ष्य” हो, लेकिन उसे विश्वास करने का कारण होना चाहिए।
  2. “अपराध करने” और “अपराधी होने” के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है।
  3. गिरफ्तारी का निर्णय मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता।

संवैधानिक सुरक्षा और गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा

न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य है, ताकि आरोपी को सीआरपीसी और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अपने अधिकारों का संरक्षण मिल सके

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को धमकी देकर या ज़बरदस्ती कर कर (coercion) कर टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकता है


निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन यह स्पष्ट किया कि इसका प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकतासभी गिरफ्तारी प्रक्रिया को कानूनी रूप से उचित और न्यायसंगत बनाना आवश्यक है

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इसलिए, न्यायालय ने संशोधनों को संवैधानिक घोषित किया और कस्टम्स तथा जीएसटी अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करने की वैधता को स्वीकार किया

वाद शीर्षक – राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य

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