सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया, दो पालियों की योजना को बताया मनमाना
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी करते हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पीजी (NEET-PG) 2025 परीक्षा को दो की बजाय एक ही पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा इस वर्ष 15 जून को प्रस्तावित है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को आदेश दिया कि वे परीक्षा को एक ही पाली में संपन्न कराने की समुचित व्यवस्था करें और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा, “कोई भी दो प्रश्न पत्र समान कठिनाई या सरलता के स्तर के नहीं हो सकते।” न्यायालय ने दो पालियों में परीक्षा कराने की योजना को ‘मनमाना’ बताते हुए कहा कि इससे असमानता उत्पन्न होती है।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता अदिति और अन्य द्वारा दायर इस याचिका में यह तर्क दिया गया था कि अलग-अलग पालियों में परीक्षा कराने से प्रश्न पत्रों की कठिनाई के स्तर में अंतर हो सकता है, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए सहमति दी थी। अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार, NEET-PG 2025 परीक्षा पूरे देश में एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।
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