SUPREME COURT ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को 19 दिसंबर, 2024 से दिल्ली में पहले से स्थापित प्रतिबंध अपनाने का निर्देश दिया

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली में पहले से स्थापित प्रतिबंध की तरह ही पटाखों CRAKERS पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ दिल्ली-एनसीआर NCR वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, “प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में भी इसी तरह के उपाय होंगे।” इसी तरह का प्रतिबंध उसके उन क्षेत्रों के लिए भी है जो एनसीआर का हिस्सा हैं। इसलिए, हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को 19 दिसंबर, 2024 से प्रभावी दिल्ली के समान प्रतिबंध अपनाने का निर्देश देते हैं।

एमसी मेहता मामले में चल रही सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि पटाखों पर व्यापक प्रतिबंध है, जिसमें सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग शामिल है। उन्होंने दिल्ली में पटाखों के परिवहन को रोकने के लिए पड़ोसी एनसीआर राज्यों को समान प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यह नोट किया गया कि जहां हरियाणा ने हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी, वहीं राजस्थान ने अपने एनसीआर क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया था।

SUPREME COURT ने अपने आदेश में कहा कि, “पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1993 Environment Protection Act, 1993 की धारा 5 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरण सहित निर्माण, भंडारण, बिक्री और सभी पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से।”

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न्यायिक पीठ ने आगे संकेत दिया कि इस प्रतिबंध की प्रभावशीलता एनसीआर में अन्य राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे समान प्रतिबंधों पर निर्भर करती है।

कोर्ट ने पटाखा प्रतिबंध के संबंध में अतिरिक्त निर्देशों पर विचार-विमर्श करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी, 2025 को निर्धारित की है।

12 दिसंबर को, न्यायालय ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता पर बल देते हुए आदेश दिया कि दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्य पटाखों पर पूरे साल भर प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लें।

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