सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

यानी कि शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं

देश के सर्वोच्च न्यायलय से भी उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। मतलब साफ शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा उद्धव गुट को जो टॉर्च और मशाल वाला चुनावी चिन्ह दिया गया था, वही आगे भी जारी रह सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों उद्धव और शिंदे गुट को नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT से उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। यानी कि शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा उद्धव गुट को जो टॉर्च और मशाल वाला चुनावी चिन्ह दिया गया था, वही आगे भी जारी रह सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों उद्धव और शिंदे गुट को नोटिस भी जारी किया है।

ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया था। चुनाव आयोग ELECTION COMMISSION ने शिंदे गुट को ही असल शिवसेना माना था और धनुष-बाण वाला चिन्ह भी उन्हीं के पास गया था। उस फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी, लेकिन अब वहां से भी अभी के लिए कोई राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया है।

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बुधवार को सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि 21 जून से पहले पार्टी के अंदर किसी बात को लेकर असहमति या मतभेद नहीं था। असहमति की बात तब पता चलती है, जब ये लोग (शिंदे गुट) असम जाकर बयानबाजी करने लगते हैं। सिब्बल ने सवाल किया कि बागी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, बहुमत का आनंद लेते हैं। और फिर पाला बदल लेते हैं। सदन की सदस्यता किसी की निजी संपत्ति नहीं है, जो वह व्यापार करने लगा जाए?

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