अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों को बिना भेदभाव के उचित और स्थिर रोजगार प्रदान करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में समन रद्द करने से इनकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका-

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस पर पीठ ने कहा, हमें एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए।

ज्ञात हो कि गुजरात हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल, दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मामले में निचली अदालत की तरफ से जारी समन और समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के सत्र न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

गुजराक विवि ने दायर किया था मानहानि का केस-

मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दायर मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया था। वहीं दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि निचली अदालत का फैसला निरस्त किया जाए, इस पर कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।

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