सुप्रीम कोर्ट बैंक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए विशेष या महंगाई भत्ते को शामिल करने की दलीलों के एकीकरण के लिए नोटिस जारी किया

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से निपटने वाले सभी मामलों पर रोक लगा दी है कि क्या विशेष भत्ते या महंगाई भत्ते की गणना की जानी चाहिए। और विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने भारतीय बैंक संघ की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर गौर किया कि कार्यवाही की बहुलता या विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए सभी रिट कार्यवाही को एक उच्च न्यायालय में समेकित किया जाना चाहिए और तदनुसार निर्देश दिया कि “रिट याचिका (सी) को छोड़कर) 2019 की संख्या 867 और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 4532, अन्य उच्च न्यायालयों में लंबित इसी तरह के मामलों को वापसी योग्य तिथि तक स्थगित रखा जाए।”

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सभी रिट याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालयों में पक्षकार बनाने की भी अनुमति दी ताकि उन्हें वर्तमान स्थानांतरण याचिका के बारे में सूचित किया जा सके। न्यायालय ने यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर पहली रिट याचिका दिल्ली में दायर की गई थी, दिल्ली उच्च न्यायालय को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिद्धार्थ संगल के साथ भारतीय बैंक संघ की ओर से पेश हुए।

याचिका में यह प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पूरे भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें संयुक्त नोट और संयुक्त के अनुरूप संबंधित बैंकों द्वारा लाए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। नोट और इसी तरह के परिपत्र और विनियम जिनमें बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना और भुगतान के लिए विशेष भत्ते या महंगाई भत्ते की गणना नहीं की गई थी।

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याचिका में कहा गया है कि इन सभी रिट याचिकाओं में शामिल प्रश्न/मुद्दे एक जैसे हैं और/या काफी हद तक एक जैसे हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का दावा करना।

प्रावधान अधिनियम, 1952 और पेंशन/ग्रेच्युटी विनियम आदि ऊपर लागू किए गए संशोधनों के बिना यानी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि विशेष भत्ता या उस पर देय महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना और भुगतान के लिए गिना जाना चाहिए, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य के अनुरूप। प्रार्थना है कि यह समीचीन और व्यावहारिक होगा कि समान प्रश्नों/मुद्दों और/या काफी हद तक समान प्रश्नों/मुद्दों से जुड़ी इन सभी रिट याचिकाओं पर एक ही न्यायालय में सुनवाई और निर्णय लिया जाए ताकि तर्कों, सुनवाई, प्रक्रियाओं और निर्णयों में अंतिमता और एकरूपता हो। बैंक एसोसिएशन ने कार्यवाही के समेकन की मांग की।

याचिका में कहा गया है, “चूंकि पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में बैंकों की शाखाएं हैं, इसलिए इन मामलों में उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचार निर्णयों से उत्पन्न परिस्थितियों को अस्पष्ट और लागू करना असंभव बना देंगे।” 25 मई, 2015 के संयुक्त नोट को उक्त संयुक्त नोट में दी गई सिफारिशों के अनुरूप सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में वांछित संशोधन लाकर सदस्य बैंकों द्वारा शामिल और कार्यान्वित किया गया था। दूसरे शब्दों में, विशेष भत्ता या उस पर महंगाई भत्ता को बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना और भुगतान के लिए 1 नवंबर, 2012 से शामिल नहीं किया जाना था।

केस टाइटल – भारतीय बैंक संघ बनाम कमल कुमार कालिया और अन्य।
केस नंबर – स्थानांतरण याचिका(सिविल) संख्या.1394/2023

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