सैयद सालार मसूद गाजी उर्स विवाद: हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, अगली सुनवाई 19 मई को
उर्स अनुमति विवाद: हाईकोर्ट से अंतरिम राहत से इनकार
अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित, याचिकाकर्ता को दस्तावेज दाखिल करने की छूट
मामले की पृष्ठभूमि
बहराइच स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले उर्स कार्यक्रम के आयोजन को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जिलाधिकारी द्वारा उर्स की अनुमति न दिए जाने को चुनौती दी गई है।
अंतरिम राहत पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वक्फ संख्या 19, दरगाह शरीफ, बहराइच की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल. पी. मिश्रा ने अंतरिम प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि मुख्य मेला रविवार को प्रस्तावित है। किन्तु खंडपीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
न्यायालय के प्रश्न और याची से स्पष्टीकरण
न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा कि उनके पास याचिका दायर करने का क्या वैधानिक अधिकार है तथा जिस कमेटी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई है, उसका गठन किस प्रावधान के अंतर्गत और किसके द्वारा किया गया।
दस्तावेज दाखिल करने के लिए याची को समय
वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर हेतु दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया जाए, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की।
विशेष पीठ गठन की मांग भी अस्वीकृत
याचिकाकर्ता द्वारा शनिवार को विशेष पीठ गठित करने का आदेश पारित किए जाने की मांग भी की गई, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए कहा कि इस संबंध में निर्णय लेना केवल मुख्य न्यायमूर्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है।
न्यायिक परीक्षण की दिशा तय होगी आगामी सुनवाई में
यह मामला धार्मिक आयोजन, वक्फ प्रबंधन और प्रशासनिक अनुमति जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आगामी सुनवाई में याची द्वारा दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय की दिशा और निर्णय की संभावनाएं स्पष्ट हो सकेंगी।
Leave a Reply