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‘राष्ट्रहित में ले रहे फैसला…’, सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितम्बर तक बढ़ाने को दी मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है। हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थिति असाधारण है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) का लेकर दौरा नवंबर में है।

इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है।

क्या दलील दी गई?

जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है। बात नेतृत्व की है। यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमने समय दिया था कि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है। हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थिति असाधारण है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) का लेकर दौरा नवंबर में है।

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इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है।

क्या दलील दी गई?

जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है। बात नेतृत्व की है। यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमने समय दिया था कि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब संजय मिश्रा 15 सितंबर तक पद पर रहेंगे। इससे पहले SC ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को गलत ठहराया था। तब कहा गया था कि मिश्रा सिर्फ 31 जुलाई तक ही ED निदेशक के पद पर रह सकते हैं।

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