657331 Allahabad High Court

महिला पुलिसकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रविवार को हुई विशेष सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला अधिकारी पर हाल ही में हुए हमले पर स्वत: संज्ञान मामला शुरू करने के लिए रविवार शाम को एक विशेष सुनवाई की, जो ट्रेन में घायल पाई गई थी।

मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त एक व्हाट्सएप संदेश के आधार पर घटना पर स्वत: संज्ञान लिया। रविवार रात आठ बजे मुख्य न्यायाधीश दिवाकर के आवास पर मामले की सुनवाई हुई।

अयोध्या जा रही ट्रेन में एक पुलिसकर्मी के साथ हुए क्रूर बलात्कार की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।

अधिवक्ता राम कौशिक, द्वारा एक पत्र याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें पीड़िता के पक्ष का समर्थन किया गया है और भीषण घटना और पीड़िता को लगी चोटों का विवरण दिया गया है।

अभियोक्त्री के पक्ष का समर्थन करते हुए अधिवक्ता राम कौशिक ने 30/31.08.2023 की मध्यरात्रि को कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा सरयू एक्सप्रेस के अंदर ड्यूटी पर तैनात पीड़िता के साथ जघन्य सामूहिक बलात्कार के मामले में स्वत: संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया है। .

राम कौशिक ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कथित घटना तब सामने आई जब कुछ यात्री सुबह लगभग 4:00 बजे अयोध्या जंक्शन से सरयू एक्सप्रेस में चढ़े।

उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता लहूलुहान स्थिति में पाई गई थी, वह खून से लथपथ थी, चेहरे पर गहरे घाव और चोटों के कारण खुद को हिलाने में असमर्थ थी।

उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता के भाई की ओर से लिखित शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 332, 353 और 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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राम कौशिक ने कहा कि पीड़िता की गंभीर और शारीरिक स्थिति को देखते हुए एफआईआर में धारा 376/376डी आईपीसी भी जोड़ी जानी चाहिए थी.

कौशिक ने आगे कहा कि रेलवे अधिकारी महिलाओं के मौलिक अधिकारों से जुड़े विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। यह घटना स्पष्ट रूप से भारतीय रेलवे अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाती है।

इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को प्रभावी बनाने में भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह से विफल रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह घटना न केवल पीड़िता/महिलाओं के खिलाफ अपराध है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है और यह महिलाओं के पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देती है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने कार्यालय को इस पत्र को जनहित याचिका (आपराधिक) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश देना उचित समझा।

आदेश में कहा गया है-

“तदनुसार, रजिस्ट्री उपरोक्त पत्र को जनहित याचिका (आपराधिक) के रूप में पंजीकृत करेगी। अपने सचिव, रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ को नोटिस जारी करें; रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक; उत्तर प्रदेश राज्य अपने सचिव के माध्यम से; गृह मंत्रालय और राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश। सुनवाई के समय, राज्य के वकील अदालत के समक्ष केस डायरी भी रखेंगे। जांच अधिकारी को अदालत के समक्ष उपस्थित रहना भी आवश्यक है”।

केस टाइटल – राम कौशिक बनाम भारत संघ और 4 अन्य

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