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कोर्ट का बड़ा फैसला: ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित श्रृंगार गौरी को लेकर, 19 अप्रैल को होगा सर्वेक्षण-

इसके साथ ही 1991 से पहले की व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें श्रृंगार गौरी और श्री विश्वेश्वर महादेव से जुड़े अन्य विग्रह में बिना किसी बंदिश के बेरोकटोक दर्शन व्यवस्था कराई जाए।

काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रंगार गौरी प्रकरण में बड़ा आदेश आया है. वादी की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस प्रकरण में अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया है। अब अदालत के आदेश पर अधिवक्ता कमिश्नर 19 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान अदालत में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश करेंगे।

ज्ञात हो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में राखी सिंह और अन्य की ओर से एक वाद दाखिल किया गया था। इस वाद के तहत मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी के दर्शन नियमित कराने के लिए इस स्थान को खोल दिया जाए। इसके साथ ही 1991 से पहले की व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें श्रृंगार गौरी और श्री विश्वेश्वर महादेव से जुड़े अन्य विग्रह में बिना किसी बंदिश के बेरोकटोक दर्शन व्यवस्था कराई जाए।

इस प्रकरण में बीती आठ अप्रैल को सुनवाई के दौरान याची के वकील ने अदालत में अपील करते हुए मांग उठाई कि इस मामले में अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। नियुक्ति के बाद अधिवक्ता कमिश्नर से ही ज्ञान व्यापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तैयार कराई जाए और उसे अदालत में प्रस्तुत कराया जाए। याची के अधिवक्ता की अपील पर सिविल जज सीनियर डिविजन ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को इसमें अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया है।

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बताया जा रहा है कि अब अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा 19 अप्रैल को ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी का मौका मुआयना कर सर्वेक्षण करेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा सकती है। सर्वेक्षण के बाद 20 अप्रैल को अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

जानकारी हो कि ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी को लेकर हमेशा हिंदूवादी संगठन और संत समेत सनातन धर्मी दर्शन पूजन की मांग उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर है और सनातन धर्मियो को पूर्व की तरह दर्शन का अधिकार है।

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