अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्र को झूठे जाति प्रमाण पत्र के उपयोग को दंडनीय अपराध बनाने और जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समय सीमा तय करने के लिए एक विधेयक लाने की सिफारिश की।
शिकायतों और अभ्यावेदनों से प्रेरित समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें नकली जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट–जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से संबंधित मंत्रालयों एवं विभिन्न विभागों के अंतर्गत आरक्षण नीति का क्रियान्वयन।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जमा करने में देरी के कारण सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने के बारे में अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त होने के बाद उसने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।
“जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन से संबंधित मंत्रालयों और विभिन्न विभागों के तहत आरक्षण नीति का कार्यान्वयन” शीर्षक वाली रिपोर्ट एक नए कानून की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। यह न केवल नकली जाति प्रमाणपत्रों के उपयोग को दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश करता है बल्कि उनके सत्यापन के लिए एक विशिष्ट समय सीमा शुरू करने का भी सुझाव देता है।
ऐसे उदाहरणों पर ध्यान आकर्षित करते हुए जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जाति प्रमाण पत्र जमा करने में देरी के कारण सेवानिवृत्ति लाभों को रोक दिया था, समिति ने समयबद्ध सत्यापन प्रक्रिया को लागू करने के महत्व पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य रोजगार प्राप्त करने के लिए झूठे प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोकना है।
रिपोर्ट जाति प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए एक सीमा अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर देती है, यह तर्क देते हुए कि देरी से सत्यापन, चाहे सेवा के अंत में या सेवानिवृत्ति के बाद, उन व्यक्तियों के लिए अनुचित मानसिक और वित्तीय तनाव का कारण बनता है, जिन्होंने सरकारी सेवा के लिए कई दशक समर्पित किए हैं।
सुनवाई के दौरान, समिति को ऐसे मामले मिले जहां जाति प्रमाण पत्र जमा न करने या देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों से ग्रेच्युटी या पेंशन लाभ रोक दिया गया था। अनजाने में देरी के लिए राज्य-स्तरीय जांच समितियों की आलोचना की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय/डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से सभी राज्य सरकारों और जांच समितियों पर लागू होने वाले स्पष्ट दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई।
समिति ने दोहराया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से लंबित जाति प्रमाणपत्र सत्यापन सहित किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने की अनुमति नहीं देते हैं।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण में अनुचित देरी को रोकना है।
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