पटना HC द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला, उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने HC द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के तीन महीने बाद ही अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति को पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है।

“मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ”-

अपीलकर्ता, बिहार के शिवहर जिले के तरियानी थाने में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 120बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 252/2023 में शिकायतकर्ता है। आरोपों के अनुसार, अपीलकर्ता के चचेरे भाई चंदन कुमार सिंह की शादी निशा कुमारी से हुई थी, जो कथित तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 (प्रीतेश कुमार) के साथ विवाहेतर संबंध में थी। यह भी आरोप है कि जब विवाहेतर संबंध के बारे में चंदन कुमार सिंह को पता चला, तो निशा कुमारी और प्रतिवादी नंबर 1 ने उसे खत्म करने की साजिश रची। कथित साजिश को अंजाम देने के लिए वे बेडरूम में छिप गए और चंदन कुमार सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें पेट, छाती और गर्दन पर चाकू से कई गहरे घाव हो गए। परिणामस्वरूप, चंदन कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। प्रतिवादी नंबर 1 को कथित तौर पर अर्धनग्न हालत में कमरे से भागते हुए देखा गया। यह घटना 27.10.2023 को हुई। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 फरार हो गया और उसे 04.12.2023 को पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के तीन महीने के भीतर, उच्च न्यायालय ने उसे 14.03.2024 के आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया। इस अपील में उस आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में दिए गए एकमात्र कारण “हिरासत की अवधि” और “मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ” हैं।

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जमानत देने का उच्च न्यायालय का फैसला समय से पहले का है और उसे कमजोर गवाहों के बयान का इंतजार करना चाहिए था।

पीठ ने 20 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा, “उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देना बहुत समय से पहले का फैसला है।” साथ ही, आरोपी प्रीतेश कुमार को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

अदालत ने राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता पर भी गौर किया कि वह सुनिश्चित करेगी कि अगली दो सुनवाई तिथियों पर मुख्य गवाहों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय ने 20 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा, “विद्वान राज्य अधिवक्ता ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली अगली दो लगातार तिथियों पर निजी गवाहों संख्या 1 से 5 को पेश करने का वचन देते हैं। इसे देखते हुए, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह चार महीने के भीतर ट्रायल को सूचीबद्ध करे और उनके बयान दर्ज करे।”

अदालत ने आगे कहा कि गवाहों के बयान के बाद, प्रीतेश कुमार फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीठ ने कहा, “उनके बयानों के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 को जमानत के लिए फिर से आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। इस तरह के आवेदन पर ऊपर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, इसकी अपनी योग्यता के अनुसार विचार किया जाएगा।”

यह मामला 27 अक्टूबर, 2023 को शिवहर जिले में विभूति कुमार सिंह द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। शिकायत में प्रीतेश कुमार पर सिंह के चचेरे भाई चंदन कुमार सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंदन की पत्नी, जो कथित तौर पर प्रीतेश के साथ विवाहेतर संबंध में थी, ने उसके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। हत्या के दिन, प्रीतेश और महिला कथित तौर पर बेडरूम में छिप गए और चंदन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घातक रूप से घायल हो गया। प्रीतेश को कथित तौर पर अर्धनग्न अवस्था में घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था और अधिकारियों से बचने के बाद 4 दिसंबर, 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इन गंभीर आरोपों के बावजूद, पटना उच्च न्यायालय ने हिरासत की अवधि और मामले की परिस्थितियों का हवाला देते हुए 14 मार्च को उसे जमानत दे दी थी।

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कोर्ट ने कहा की उनके बयानों के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 को पुनः जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

इस तरह के आवेदन पर, ऊपर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, उसके स्वयं के गुण-दोष के अनुसार विचार किया जाएगा।

अपील उपरोक्त शर्तों के तहत स्वीकार की जाती है।

वाद शीर्षक – विभूति कुमार सिंह बनाम प्रीतेश कुमार एवं अन्य
वाद संख्या – अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 5719/2024

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