अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
अररिया बिहार में तैनात अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशि कांत राय ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें एक ही दिन में छह साल की बच्ची के बलात्कार से जुड़े पॉक्सो मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। .
याचिकाकर्ता अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशि कांत राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत से उस याचिका को नहीं हटाने का आग्रह किया जिसे न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस आर भट की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
“एडीजे को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उसने पॉस्को मामले में एक दिन में मुकदमा चलाया था जहां आरोपी ने छह साल की लड़की से बलात्कार किया था। पांच महीने बीत चुके हैं। इसे हटाने का अनुरोध नहीं है।” याची के वकील ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से आग्रह किया।
वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने कहा, “ठीक है, हटाया नहीं जाना चाहिए।” अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्रवाई इसलिए भी की गई क्योंकि अपने एक फैसले में उसने चार कार्य दिवसों के परीक्षण में अभियुक्त को मृत्युदंड दिया था, और एक अन्य मामले में उसने एक कार्य दिवस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जिसे न केवल मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था बल्कि सरकार और लोगों द्वारा सम्मान रूप से सराहा भी गया था। याचिका में 8 फरवरी, 2022 को पारित न बोलने वाले निलंबन आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना करार दिया।
यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई नई मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता की बहाली पर भी विचार करने की मांग की थी, जिस में उन्हें तुरंत नोटिस जारी किया और बाद में निर्णयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया।
याची अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीजे) शशि कांत राय ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय, न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के अपने संवैधानिक दायित्व में विफल रहा और मुझे बिना कोई कारण बताए उन्होंने निलंबित कर दिया।
एडीजे ने 20 अगस्त, 2020 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो के रूप में पदभार ग्रहण किया था।