कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि बलात्कार के अपराध के लिए एक व्यक्ति को दंडित करना गलत होगा जब पीड़ित लड़की से शादी करने का उसका वादा परिवार के सदस्यों के विरोध के कारण साकार नहीं हो सका।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश इस्लामपुर के 2015 के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया था और उसे 10 साल के कारावास और ₹50,000 का जुर्माना की सजा सुनाई थी।
उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हुए फैसला सुनाया, “अपीलकर्ता को दंडित करना गलत होगा क्योंकि शादी का वादा बाद की घटना के कारण फलित नहीं हुआ, अर्थात् परिवार के बुजुर्गों का विरोध जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है।”
अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि अपीलकर्ता सद्दाम हुसैन ने शादी का झूठा वादा कर एक लड़की (पीड़ित) के साथ जबरन सहवास किया था। लड़की के गर्भवती होने और अपीलकर्ता से उससे शादी करने के लिए कहने के बाद, अपीलकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों की कड़ी आपत्ति के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।
तथापि, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पीड़ित लड़की एक सहमति पार्टी थी और चूंकि उसके और लड़की के बीच विवाह केवल अपीलकर्ता के परिवार के प्रतिरोध और विरोध के कारण सफल नहीं हो सका, अपीलकर्ता को बलात्कार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
कोर्ट ने अपीलकर्ता के तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि वादा निभाने में विफलता यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता कि वादा बेईमानी से किया गया था।
उच्च न्यायलय की विशेष टिपण्णी-
उच्च न्यायालय ने नोट किया, “किसी और चीज के बिना किसी वादे को पूरा करने में विफल रहने से यह अथक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि वादा शुरू से ही बेईमानी से किया गया था। साक्ष्य सामने आए हैं कि अपीलकर्ता और पीड़ित लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और साथ रहते थे। नतीजतन, वह गर्भवती हो गई लेकिन अपीलकर्ता के माता-पिता के प्रतिरोध के कारण शादी नहीं हुई।”
जबरन सहवास के अभियोजन पक्ष के तर्क को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीड़ित-लड़की द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (First Information Report) में कहीं भी नहीं है, उसने अपीलकर्ता द्वारा जबरन सहवास के बारे में कहा था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की उम्र 16 साल से अधिक थी जो घटना के समय सहमति की उम्र थी।
कोर्ट ने कहा, “पीड़िता की जन्म तिथि 18 मार्च 1993 है और घटना के समय उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार, पीड़िता ने सहमति की आयु पार कर ली थी। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि सहवास आपसी सहमति से हुआ था। अपीलकर्ता एक युवा व्यक्ति था और बड़ों के विरोध के कारण शादी का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता का संबंध की शुरुआत से ही शादी करने का इरादा नहीं था।”
इसलिए कोर्ट ने सजा को खारिज कर दिया।
केस टाइटल – सद्दाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य