सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन भेजने से पहले ये जरूर परीक्षण करना चाहिए कि कहीं शिकायत सिविल गलती का गठन तो नही करती

सर्वोच्च न्यायलय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी के बेंच ने कहा, “जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस योग्य और संदिग्ध है, या तो तथ्यों की कमी और तथ्यों की स्पष्टता की कमी के कारण, या तथ्यों पर कानून के आवेदन पर, मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।”

प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405, 420, 471 और 120बी लगाई थी। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत ही समन जारी करने का निर्देश दिया, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 471 या 120 बी के तहत।

समन के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी जो असफल हो गई।

अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शिकायत में किए गए अभिकथनों और शिकायतकर्ता के नेतृत्व में पूर्व समन साक्ष्य का अवलोकन करते हुए कहा कि वे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 405, 420 और 471 के तहत निर्धारित दंडात्मक दायित्व की शर्तों और घटनाओं को स्थापित करने में विफल रहे हैं जैसा कि आरोप संविदात्मक दायित्वों के कथित उल्लंघन से संबंधित हैं।

उक्त के संदर्भ में समन आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा, अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए तथ्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या वे केवल एक सिविल गलती का गठन करते हैं, क्योंकि आपराधिक गलती के तत्व गायब हैं।

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मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त पहलुओं के एक जागरूक आवेदन की आवश्यकता है, क्योंकि समन आदेश के गंभीर परिणाम होते हैं जो आपराधिक कार्यवाही को गति प्रदान करते हैं। भले ही अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने के चरण में मजिस्ट्रेट को विस्तृत कारण रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है, आपराधिक कार्यवाही को गति देने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने चाहिए।

अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 की आवश्यकता यह है कि मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। ” वह आरोपों के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए जवाब जानने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत जांच किए जाने पर शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से सवाल भी कर सकता है। केवल इस बात से संतुष्ट होने पर कि आरोपी पर ट्रायल चलाने के लिए समन करने के लिए पर्याप्त आधार है, समन जारी किया जाना चाहिए। समन आदेश तब पारित किया जाना चाहिए जब शिकायतकर्ता अपराध का खुलासा करता है, और जब ऐसी सामग्री हो जो अपराध का समर्थन करती हो और आवश्यक सामग्री का गठन करती हो।

कोर्ट ने कहा की इस मामले को हल्के ढंग से या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस योग्य और संदिग्ध है, या तो तथ्यों की कमी और स्पष्टता की कमी के कारण, या तथ्यों के लिए कानून के आवेदन पर, मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

तथ्यों के लिए आवेदन के परिणामस्वरूप किसी निर्दोष को अभियोजन/ ट्रायल में खड़ा होने के लिए बुलाया जा सकता है। आर्थिक नुकसान, समय की कुर्बानी और बचाव की तैयारी के प्रयास के अलावा अभियोजन की शुरुआत और अभियुक्तों को ट्रायल के लिए बुलाना समाज में अपमान और बदनामी का कारण भी बनता है।

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इसका परिणाम अनिश्चित समय तक चिंता में होता है।

केस टाइटल – दीपक गाबा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
केस नंबर – सीआरए 2328 ऑफ 2022

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