सुप्रीम कोर्ट का सांसद संजय सिंह को न, कहा कि वो हाईकोर्ट का समन रद्द न करने के फैसले में दखल देने का इच्छुक नहीं, ट्रायल कोर्ट जाये-

सुप्रीम कोर्ट का सांसद संजय सिंह को न, कहा कि वो हाईकोर्ट का समन रद्द न करने के फैसले में दखल देने का इच्छुक नहीं, ट्रायल कोर्ट जाये-

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुजरात की निचली अदालत के ट्रायल में दखल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट का समन रद्द न करने के फैसले में दखल देने का इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत का समन रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी।

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनवाई की गई। प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी मामले में संजय सिंह ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के समन को रद्द करने की मांग को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।

जानकारी हो की हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने केजरीवाल और संजय सिंह को पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर मानहानि मामले में तलब किया था। इस संबंध में गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया था।

ज्ञात हो कि निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर संजय सिंह को पिछले साल 15 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। जिसे संजय सिंह ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन राहत ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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