उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है, क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून बनेगा जब न्यायालय की मुहर लगाएगी

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वाईस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीठासीन अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार पर मंथन हो रहा है।

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और न्यायपालिका की सीमा को लेकर मंथन किया गया। संसद और विधानमंडलों में व्यवधान कम करने एवं कार्य दिवस ज्यादा बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। बुधवार को जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा भवन में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के उद्धाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद कानून बनाती है और सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर देता है, क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून बनेगा जब उस पर न्यायालय की मुहर लगेगी। संसद में बने कानून को किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने सदन में बहस पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य वक्ताओं ने भी संसद एवं विधानमंडलों के काम में न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है।

वाईस प्रेसिडेंट ने कहा, “विधायिका अदालत के फैसले पर चर्चा नहीं कर सकती। इसी तरह, अदालत कानून नहीं बना सकती। यह बहुत स्पष्ट है। आज का हाल क्या है। दूसरों पर हावी होने की आदत। पब्लिक पोस्चरिंग। यह सही नहीं है। इन संस्थानों को पता होना चाहिए कि खुद को कैसे संचालित करना है। विचार-विमर्श हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक उपभोग के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करना…. मुझे बड़ा आचार्य हुआ, श्रेष्ठ न्यायलय के न्यायादिपाद गण ने अटॉर्नी जनरल को कहा की उच्च संवैधानिक प्राधिकरण को संदेश दो।”

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साथियो मैंने इस बिंदु पर अटॉर्नी जनरल की पैरवी करने से मना कर दिया। मैं विधायिका की शक्ति को कम करने वाली पार्टी नहीं हो सकता। मैं न्यायपालिका का सिपाही रहा हूं। न्यायपालिका के लिए मेरे मन में सर्वोच्च सम्मान है। मैं पेशे से प्रशिक्षण लेकर न्यायपालिका का हिस्सा रहा हूं। मैं अपने पद के माध्यम से इसका सम्मान करता हूं। इस मंच के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा कि हम सभी को अपनी मर्यादा, स्वाभिमान और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की गहरी भावना तक ही सीमित रहना होगा। सार्वजनिक मंचों के माध्यम से संवाद संचार का एक संपूर्ण सिस्टम नहीं है”।

उपराष्ट्रपति ने सर्वोच्च अदालत द्वारा तैयार किए गए मूल संरचना सिद्धांत पर भी सवाल उठाया, जिसके अनुसार संसद संविधान की मूल संरचना बनाने वाली विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। यह कहते हुए कि जो लोग विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए चुने जाते हैं वे प्रतिभाशाली और विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी होते हैं, उन्होंने कहा: “एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी बुनियादी ढांचे का आधार लोगों की सर्वोच्चता, संसद की संप्रभुता है। कार्यपालिका संसद की संप्रभुता पर पनपती है। अंतिम शक्ति विधायिका के पास है। विधानमंडल यह भी तय करता है कि अन्य संस्थानों में कौन होगा। ऐसे में सभी संस्थानों को अपने दायरे में ही रहना चाहिए। दूसरों के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए।”

केशवानंद भारती 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा: “1973 में, केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का विचार दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। पूरे सम्मान के साथ। न्यायपालिका के लिए मैं इसे सब्सक्राइब नहीं कर सकता। इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। क्या यह किया जा सकता है? क्या संसद अनुमति दे सकती है कि उसका फैसला किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन होगा? राज्य सभा के सभापति का पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में मैंने कहा यह। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। ये नहीं हो सकता है।” अन्यथा यह कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं।

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आखिरी में उपराष्ट्रपति ने बताया कि कैसे NJAC, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था और राज्य विधानसभाओं के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने पूछा, “दुनिया में ऐसी कहीं नहीं हुआ है।”

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दो मौकों पर – अपने पहले राज्यसभा भाषण में और पहले एक सार्वजनिक समारोह में – NJAC को पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी।

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