चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय से फाइलों के आने में देरी के मामले पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रमुख सचिव (न्याय) और एलआर, यूपी सरकार को सीएससी, इलाहाबाद के कार्यालय में दो सप्ताह में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया जिसमें राज्य की ओर से पेश स्थायी अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि मामले को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि उनकी फाइल सीएससी के कार्यालय से नहीं आई थी।
सुनवाई के दौरान, जब कोर्ट को सूचित किया गया कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय में कर्मचारियों के देर से आने के कारण फाइलें समय पर कोर्ट को नहीं भेजी जा रही हैं, तो कोर्ट ने वर्तमान स्थिति पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की।
इस प्रकरण में, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि चीफ स्टैंडिंग कौंसिल के कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को लागू करने का समय आ गया है।
मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किए-
प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ एवं एल.आर. यूपी गवर्नमेंट को दो सप्ताह के भीतर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद के कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि न्यायालय में सूचीबद्ध सभी मामलों की फाइलें सुबह 10 बजे तक पहुंचें, जब न्यायालय बैठें और अपना न्यायिक कार्य शुरू करें।
उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने अनुरोध किया कि इलाहाबाद में मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय के सुचारू और उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इसके अलावा, 16 जनवरी, 2023 के लिए मामले को पुनर्निर्धारित करके, न्यायालय ने अनुरोध किया कि प्रमुख सचिव (न्याय) और एल.आर. यूपी सरकार कोर्ट में मौजूद रहे और सीएससी कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को दें।
केस टाइटल – नर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
केस नंबर – रिट नो. – 37500 ऑफ़ 1999