ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड हुआ गुम, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय के 19 सालों बाद गैर इरादतन हत्या सजा को किया रद्द

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प्रस्तुत अपील सजा और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील है ASJ, दिल्ली द्वारा दिनांक 20.10.2003 और 23.10.2003 को पारित किया गया। अपीलकर्ता को धारा 304(भाग II)/34 के तहत आरोपों का दोषी ठहराया गया है आईपीसी और जुर्माने के साथ 6 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई रुपये का 25,000/-, जिसका भुगतान किया जाता है। हालांकि उसे ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार किए जाने के 19 से अधिक वर्षों के बाद ने 2003 में व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या के लिए दी गई सजा रद्द कर दी, क्योंकि बार-बार के प्रयासों के बावजूद ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं मिला या फिर से बनाया नहीं जा सका।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अक्टूबर, 2003 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और सजा के आदेश को चुनौती देने वाले रमेश कौशिक द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने कहा, “मेरा विचार है कि अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि करने के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का अवलोकन अपील की सुनवाई का अनिवार्य तत्व है। प्रत्येक अपीलकर्ता को अपीलीय अदालत को संतुष्ट करने का अधिकार है कि भौतिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। रिकॉर्ड ने उनकी दोषसिद्धि को सही नहीं ठहराया और यह एक मूल्यवान अधिकार है जिसे अपीलकर्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।”

रमेश कौशिक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 – भाग II और 34 के तहत दोषी ठहराया गया और 25 हजार रुपये जुर्माना के साथ 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना उसने अदा कर दिया। हालांकि उसे ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

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अदालत ने आगे कहा, “वर्तमान मामले में विवादित निर्णय दिनांक 20.10.2003 है और सजा का आदेश दिनांक 23.10.2003 है। अपील उसके तुरंत बाद दायर की गई और इसे स्वीकार कर लिया गया। इस न्यायालय के बार-बार के प्रयासों के बावजूद, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं दिया गया। गवाहों के बयान सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।”

अपील स्वीकार किए जाने पर हाईकोर्ट ने 2003 में निचली अदालत के रिकॉर्ड और नाममात्र के रोल की मांग की। जैसा कि प्राप्त नहीं हुआ, अदालत ने 9 फरवरी, 2009 को रजिस्ट्री से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से बाहर निकलने के संबंध में रिपोर्ट मांगी।

जुलाई, 2009 में संबंधित डिप्टी रजिस्ट्रार को इस बात की जांच करने का निर्देश दिया गया कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है और उसे पेश करने के लिए हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। इसके बाद नवंबर, 2009 में अदालत ने रिकॉर्ड किया कि पार्टियों के वकील रिकॉर्ड को फिर से बनाने का प्रयास करेंगे और इसके पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए इसे संबंधित रजिस्ट्रार के सामने रखेंगे।

अदालत ने 30 सितंबर, 2010 को रिकॉर्ड किया कि ट्रायल कोर्ट के जो भी रिकॉर्ड को फिर से बनाया जा सकता है, उसे फिर से बनाया गया। इस साल जुलाई में अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि कौशिक हाईकोर्ट की प्रक्रियाओं के अनुसार पूरे ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड प्राप्त करने का हकदार है। कौशिक की ओर से पेश वकील ने कहा कि संकलित पेपर बुक लगभग सभी पहलुओं में अधूरी है। पुलिस के पास उपलब्ध न होने के कारण जिन दस्तावेजों को दाखिल नहीं किया जा सका उनमें एसीपी की जांच रिपोर्ट, एसडीएम की अंतिम जांच रिपोर्ट, डी.डी. प्रविष्टियां, जब्ती और गिरफ्तारी ज्ञापन, गवाहों की सूची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, एमएलसी, पूछताछ रिपोर्ट और रोज़नामचा शामिल है।

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अदालत ने कहा, “उपर्युक्त दस्तावेजों के अलावा, यह भी स्वीकार्य मामला है कि यहां तक कि अभियोजन पक्ष और बचाव दोनों गवाहों के बयानों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया और अदालत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं हैं।” रमेश कौशिक के वकील द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रस्तुत किए गए कथन से सहमत होते हुए कि गवाह पहले ही मुकर गए और आक्षेपित निर्णय संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित है।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह देखते हुए कहा: “इसके अलावा, री-ट्रायल भी न्याय के हित में नहीं है, क्योंकि दस्तावेज जैसे कि एसीपी की पूछताछ रिपोर्ट, एसडीएम की अंतिम जांच रिपोर्ट, जब्ती मेमो, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट, एफएसएल/विसरा रिपोर्ट, पूछताछ रिपोर्ट, एमएलसी और गवाहों के बयान उपलब्ध नहीं हैं।”

अदालत ने आगे कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक अभियुक्त अपीलीय स्तर पर भी अपने साथ निर्दोषता की धारणा रखता है।

वर्तमान मामले में, विवादित निर्णय दिनांक 20.10.2003 और है सजा का आदेश दिनांक 23.10.2003 है। अपील दायर की गई थी उसके तुरंत बाद और भर्ती कराया गया था। बार-बार प्रयास करने के बावजूद इस न्यायालय के, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। साक्षियों के बयानों सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं हैं सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध है।

अदालत ने आदेश दिया, “उपरोक्त कारणों के लिए और “यूपी राज्य बनाम अभय राज सिंह और अन्य” फैसले में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और निर्णय का आदेश दिनांक 20.10.2003 और सजा का आदेश दिनांक 23.10. 2003 को रद्द किया जाता है।”

केस टाइटल – रमेश कौशिक बनाम दिल्ली राज्य
केस नंबर – CRL.A. 736/2003

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