Twitter करें नए नियमों का पालन : हाईकोर्ट 

Twitter करें नए नियमों का पालन : हाईकोर्ट 

कई दिन के बवाल के बाद अब  साइट ट्विटर भारत सरकार की सोशल मीडिया कई नई गाइडलाइन के लिए रज़ामंदी जाता चूका है।  आज ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का अनुपालन कर लिया है और 28 मई को ही उसने शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है, जबकि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने शिकायत अधिकारी के नाम के बारे में भी भी खुलासा नहीं किया है। 


न्यालय का इस मामलें पर कहना है की यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष सामने रखने की बात कही है। अदालत ने कहा, ‘‘यदि इन (नियमों) पर रोक नहीं लगाई गई है, तो उन्हें इसका पालन करना होगा।’’

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