उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC का रुख किया

उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सीजेआई ने हालांकि कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे बाएं, दाएं या केंद्र। आप कल उचित प्रक्रिया के माध्यम से आएं।”

ज्ञात हो की चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और उसे “धनुष और तीर” चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया था। संगठन के नियंत्रण के लिए लंबी लड़ाई पर 78 पन्नों के आदेश में, आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव पूरा होने तक “धधकती मशाल” चुनाव चिह्न रखने की अनुमति दी।

चुनाव आयोग ने कहा कि शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में लगभग 76 प्रतिशत वोट मिले। तीन सदस्यीय आयोग ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को विजयी शिवसेना उम्मीदवारों के पक्ष में 23.5 प्रतिशत वोट मिले।

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