केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के आहार से मांस हटाने के आदेश पर रोक लगाई

Estimated read time 0 min read

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के निर्देशन में लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा पारित दो विवादास्पद आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी है।

पहला, द्वीप में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे डेयरी फार्मों को बंद करने का आदेश है। दूसरा, मध्याह्न भोजन से चिकन और अन्य मांस हटाकर स्कूली बच्चों के लिए आहार में बदलाव का निर्णय था।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाल्यो की खंडपीठ ने लक्षद्वीप स्थित कवरत्ती के मूल निवासी वकील अजमेल अहमद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आदेशों पर रोक लगा दी है।

ALSO READ -  नामांकन जमा करने से बहुत पहले ए राजा ने अपना लिया ईसाई धर्म: HC ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसके चुनाव को किया रद्द

You May Also Like