कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. दरअसल, सौमेंदु ने राज्य सरकार के एक फैसले जिसमें उन्हें कांथी नगरपालिका के प्रशासक पद से हटाया गया था, के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया है.पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार ने उन्हें कांथी नगरपालिका के प्रशासक के पद से हटाने का आदेश दिया था.
सौमेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने कोई कारण बताये उन्हें पद से हटा दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुनने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अनिरूद्ध बसु ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अभी हाइकोर्ट में चल रही है. इसलिए जब तक हाइकोर्ट में इसका फैसला नहीं आ जाता, वह इसकी सुनवाई नहीं कर सकते. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान सौमेंदु अधिकारी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाइकोर्ट ने सभी तथ्यों को सुने बिना ही मामले की सुनवाई को स्थगित दिया है. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इसे लेकर वह हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अपनी बात कह सकते हैं.