मुस्लिम लड़की को निकाह करने के लिए बालिक होना नहीं है ज़रूरी : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

मुस्लिम लड़की को निकाह करने के लिए बालिक होना नहीं है ज़रूरी : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा को लेकर एक अहम् फैसला सुनाया है।  जिसमें  किया है कि मुस्लिम लड़की बालिग न हो तो भी उसका निकाह वैध माना जायेगा। एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। जिस मुस्लिम जोड़े की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है वो मोहाली का है। 

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मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम लड़की युवा है तो उसकी शादी वैध है। मोहाली निवासी प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल की थी कि उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों से परिवार के खिलाफ जाकर निकाह किया है। इस निकाह से दोनों के परिवार वाले नाराज हैं और उनके जीवन की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। युवक की आयु 36 साल है और लड़की की आयु 17 साल की है। लड़की के घरवालों ने कहा कि लड़की बालिग नहीं है ऐसे में उसे उन्हें सौंपा जाए।इस प्रेमी जोड़े ने जनवरी में निकाह किया था और तभी से उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। निकाह के बाद दोनों ने सुरक्षा के लिए मोहाली के एसएसपी से भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। तब उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया है। 

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