नई दिल्ली/लखनऊ : हाल ही में यूपी में संपन्न हुए पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से मन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सख्त हिदायत दी है कि मतगणना केंद्रों पर कोरोना की गाइडलाइंस का नियमानुसार पालन किया जाना चाहिए , बाद में निर्वाचन आयोग के आश्वासन के बाद कोर्ट ने मतगणना की अनुमति दी है. लेकिन मतगणना ख़त्म होने के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस की इज़ाज़त नहीं है. जिसके बाद आयोग ने उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि मतगणना केंद्रों में उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनकी कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव होगी.
बता दें कि मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी और कहा था कि कोरोना संक्रमण के चलते मतगणना को रोक दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा.