मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय Madhya Pradesh High Court ने एक पत्नी द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ 498A IPC में दर्ज प्राथमिकी को यह देखते हुए रद्द कर दिया। यह याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द करने के लिए दायर की गई है। पुलिस थाना कोतवाली अशोक नगर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 418 वर्ष 2019 का आईपीसी की धारा 498-ए, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
न्यायमूर्ति आरके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने धारा 482 सीआरपीसी में दायर एक आवेदन की सुनवाई के दौरान कहा की धारा 498A भारतीय दंड संहिता के अंतरगर्त दायर प्रथिमिकी प्रतिशोध को और उसके ससुराल वालों पर दबाव बनाने और परेशान करने के इरादे से दर्ज की गई थी।
हाईकोर्ट के समक्ष, आवेदक ने कहा कि पत्नी झगड़ालू थी और अपने ससुराल और पति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थी इसलिए पति ने तलाक के लिए आवेदन दायर किया।
आगे यह भी कहा गया कि ससुर ने भी पत्नी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके अनुसार पत्नी ने आक्षेपित प्राथमिकी दर्ज की, और इसलिए प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बदला लेने के इरादे से दर्ज की गई थी।
शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोप सर्वव्यापी और सामान्य प्रतीत होते हैं और इसलिए उन पर IPC की धारा 498A पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
गौरतलब है कि अदालत ने कहा कि सुलह की कार्यवाही विफल होने के बाद पत्नी ने आवेदकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और अदालत के अनुसार, पत्नी ने प्रतिशोध लेने के लिए और याचिकाकर्ताओं को परेशान करने और दबाव बनाने के लिए प्रतिशोधी इरादे से भी प्राथमिकी दर्ज की थी।
याचिकाकर्ता ने कहा की आक्षेपित प्राथमिकी अपने आप में कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और इसे प्रतिशोधी इरादे से बनाया गया है और केवल याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध के इरादा से , एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई है इसलिए दर्ज प्राथिमिकी निरस्त किए जाने योग्य है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने इसके समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायलय के हालिया फैसले Kahkashan Kausar alias Sonam & Others vs. State of Bihar & Others, delivered on 8th February, 2022 in Criminal Appeal No.195 of 2022 (arising out of SLP (Crl.) No. 6545 of 2020 पर भरोसा किया है ।
इस प्रकार देखते हुए, हाईकोर्ट ने आवेदकों की याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ प्राथमिकी और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया ।
केस टाइटल – आलोक लोधी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य
केस नंबर – एमसीआरसी 47904/2019