download 7 1

मार्च व अप्रैल के  GSTR-3B रिटर्न पर नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क

मासिक रिटर्न वालों के लिए सरकार की तरफ से  खुशखबरी है। बीते माह मार्च व् अप्रैल 2021 माह के लिए जीएसटी का मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी के भुगतान में देरी होने पर लगने वाले शुल्क को ूरी तरफ माफ़ करदिया है।   रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती भी की गई है। पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और बिना किसी विलंब शुल्क के भुगतान करने की अनुमति मिली है।  अब उन्हें 15 दिन से अधिक समय होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। 

15 दिनों के लिए नौ फीसदी की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 फीसदी होगी। आपको बतादें कि वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिए 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का अधिक समय दिया गया है। 

ALSO READ -  HC ने TNGST ACT के तहत पारित आदेश किया रद्द, क्योंकि आदेश से पहले कोई पूर्व-मूल्यांकन नोटिस/कारण बताओ नोटिस नहीं किया गया था जारी
Translate »
Scroll to Top