न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कहा, ‘क्या फिल्म का शीर्षक बदलना संभव है?’ लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम परिवर्तन संभव नहीं होगा।
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ का नाम बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालतों में कई मामले लंबित हैं जिनमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिल्म की रिलीज की प्रस्तावित तारीख 25 फरवरी है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी।
जानकारी हो की उच्च न्यायालय ने मुंबई की एक अदालत द्वारा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माता, अभिनेत्री आलिया भट्ट, लेखक एस हुसैन जैदी आदि के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जारी समन पर रोक को जारी रखा था।
गंगूबाई के दत्तक पुत्र ने वकीलों अरुण कुमार सिन्हा और राकेश सिंह के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से जानना चाहा कि क्या उनकी प्रार्थना फिल्म का नाम परिवर्तन से पूरा हो जाएगा। जस्टिस बनर्जी ने कहा, ‘क्या शीर्षक बदलना संभव है?’ लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर दिया।
वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम परिवर्तन संभव नहीं होगा।
शीर्ष अदालत में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।