Justices Khanwilkar And Ct Ravikumar

एक वकील जज के समान ही संवैधानिक नैतिकता और न्याय का संरक्षक होता है – सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट SARFAESI ACT की धारा 14 (1) के आदेश के निष्पादन में उनकी सहायता के लिए एक वकील आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं।

The seminal question involved in these cases is: whether it is open to the District Magistrate (DM) or the Chief Metropolitan Magistrate (CMM) to appoint an advocate and authorise him/her to take possession of the secured assets and documents relating thereto and to forward the same to the secured creditor within the meaning of Section 14(1A) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ?

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि एक ‘OFFICER OF COURT’ वकील को ‘अदालत के अधिकारी’ के रूप में माना जाना चाहिए और 2002 के अधिनियम की धारा 14 (1 ए) के प्रयोजनों के लिए डीएम/सीएमएम के अधीनस्थ माना जाना चाहिए।

आक्षेपित फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक वकील के रूप में, डीएम या सीएमएम के अधीनस्थ अधिकारी नहीं होने के कारण, ऐसी नियुक्ति अवैध होगी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के लिए एक वकील नियुक्त करने और उन्हें एक सुरक्षित संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1ए) के तहत लेने के लिए अधिकृत करने के लिए अनुमति है और इसे अन्य सुरक्षित लेनदारों को अग्रेषित करने के लिए इसका अर्थ है।

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शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा प्रावधान की भाषा के कारण उत्पन्न होता है, जो अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। इस संदर्भ में, बेंच ने देखा कि अधिवक्ता के मामले में, सरफेसी अधिनियम और सुरक्षा हित नियमों के प्रावधानों के तहत वैधानिक अधीनता का मामला होने के कारण, प्रशासनिक अधीनता के तर्क को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

गौरतलब है कि पीठ ने कहा कि एक वकील जज के समान ही संवैधानिक नैतिकता और न्याय का संरक्षक होता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एडवोकेट कमिश्नर कोई नई अवधारणा नहीं है और सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय कार्य करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है। तदनुसार, न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया।

केस टाइटल – NKGSB COOPERATIVE BANK LIMITED Vs SUBIR CHAKRAVARTY & ORS.
केस नंबर – S.L.P. (CIVIL) NO.30240 OF 2019
कोरम – न्यायमूर्ति एएम खानविलकर न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार

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