कोरोना महामारी की दूसरी लहर Corona Pandemic Second Wave में साकेत कोर्ट Saket Court के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ADJ) दिनेश कुमार को उनके इलाज में खर्चों के लिए 16 लाख रुपए देने का दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को दूसरी लहर के 22 अप्रैल से 7 जून 2021 के बीच शहर के PSPI अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उन्हें अस्पताल को 24,02,380, रुपये देने थे, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए केवल 7,08,500 रुपये की प्रतिपूर्ति इस आधार पर दिया था कि अस्पताल ने कोरोना से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए निर्धारित शुल्क की अनदेखी की थी।
प्रतिपूर्ति की तुलना से बहुत अधिक खर्च करना पड़ा-
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि अधिकारियों का यह आग्रह करना उचित है कि अस्पताल ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में निर्धारित राशि से अधिक का बिल बना था। यही अधिक शुल्क कारण था और याचिकाकर्ता को प्रतिपूर्ति की तुलना से बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। हालांकि, अहम तथ्य यह है कि अप्रैल और मई 2021 में जब दिल्ली के निवासी न केवल अस्पताल के बिस्तर पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बल्कि आक्सीजन की भारी कमी भी थी।
दूसरी लहर के दौरान कई रोगियों ने अपनी जानें गवाई-
जानकारी हो कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश के हजारों लोग आक्सीजन की कमी के कारण एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे थे। इस दौरान कई रोगियों ने अपनी जानें गवाई, तो कइयों ने कोरोना के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी कारण ADJ अपने खर्च को लेकर प्रतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं।