Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगते हुए; यूपी के वित्त सचिव, विशेष वित्त सचिव को फ़ौरन रिहा करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव मंजर अब्बास रिजवी और विशेष सचिव (वित्त) सरयू प्रसाद मिश्रा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को हिरासत में लिया गया था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के.एम. नटराज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका का उल्लेख किया।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, एएसजी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कुछ सुविधाओं के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया था। नियमों को राज्यपाल के पास जाना होता है। इसमें कुछ तकनीकी आपत्ति थी। हालांकि हाईकोर्ट ने वित्त सचिवों को हिरासत में ले लिया और यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी कर दिया।

CJI ने 4 और 19 अप्रैल, 2023 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसलों पर रोक लगा दी और मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह तत्काल अनुपालन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को टेलीफोन और ईमेल के माध्यम से आदेश की सूचना दे। साथ ही आदेश को तुरंत अपनी वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल उप्र के वित्त सचिव और विशेष सचिव (वित्त) को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को घरेलू मदद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।

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न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चतुर्थ की खंडपीठ ने अदालत में मौजूद अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था और उन्हें गुरुवार को आरोप तय करने के लिए पेश करने को कहा था।

इसने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के खिलाफ संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से 20 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया।

सुप्रीम और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के संघ द्वारा उच्च न्यायालय में एक अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू सहायता प्रदान करने जैसी सुविधाओं को राज्य सरकार द्वारा एक बहाने से विलंबित किया गया था।

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