657331 Allahabad High Court

हिंदू विवाह अधिनियम: धारा 11 (शून्य विवाह) की याचिका पर धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह) के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक मामले के सुनवाई के दौरान माना कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह, Void Marriages) के तहत ‌‌दिए गए आधार धारा 12 (शून्यकरणीय विवाह, Voidable Marriages) के तहत दिए गए आधारों से बहुत अलग हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका पर धारा 11 में उल्लिखित आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है।

साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य है और इसे ठीक या अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, शून्यकरणीय विवाह के मामले में, घोषणा आवश्यक है अन्यथा विवाह बना रहता है।

न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला और न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की पीठ ने कहा, “यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक शून्य विवाह को अस्तित्वहीन माना जाता है या ऐसा कभी नहीं हुआ है, माना जाता है और इस प्रकार की घोषणा कि विवाह शुरू से ही शून्य है, अधिनियम की धारा 11 के तहत दिए गए आधार पर मांगी जा सकती है, जबकि एक शून्यकरणीय विवाह को तब तक वैध और विद्यमान माना जाता है जब तक कि सक्षम न्यायालय इसे तब तक रद्द नहीं कर देता जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार शून्यता की डिक्री प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक डिक्री प्रदान नहीं की जाती, लिस बाध्यकारी रहता है और अस्तित्व में रहता है।

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वर्तमान मामले में अपीलकर्ता-पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें धारा 11 के तहत दायर उसकी याचिका को स्पष्ट रूप से अवैध बताते हुए खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने दलील दी कि याचिका पहले धारा 12 के तहत दायर की गई थी, हालांकि, संशोधन के माध्यम से धारा 12 को अधिनियम की धारा 11 से बदल दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि पति ने अपना लिखित बयान दाखिल किया था, लेकिन वह कार्यवाही से अनुपस्थित था, इस प्रकार न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की थी।

यह भी तर्क दिया गया कि यह शादी दबाव में की गई थी क्योंकि अपीलकर्ता-पत्नी के पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अंत में, यह तर्क दिया गया कि विवाह धोखाधड़ी का परिणाम था और धारा 11 के तहत याचिका स्वीकार करने योग्य थी। न्यायालय ने पाया कि विवाह को शून्य घोषित करने के लिए धारा 11 में उल्लिखित कोई आधार नहीं है।

यह देखा गया कि चूंकि कोई सप्तपदी (सात फेरा) नहीं हुई थी, इसलिए दोनों पक्षों के बीच विवाह वैध नहीं था और विवाह का पंजीकरण अप्रासंगिक था। आगे यह देखा गया कि चूंकि अपीलकर्ता पत्नी ने सब रजिस्ट्रार, कानपुर नगर के समक्ष विवाह के तथ्य को स्वीकार कर लिया था, इसलिए धोखाधड़ी का सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा स्वयं संशोधन आवेदन दायर किया गया था, जिसने याचिका की प्रकृति को धारा 12 से धारा 11 में बदल दिया, इसलिए, उसके लिए यह तर्क देना संभव नहीं था कि याचिका पर धारा 11 के अलावा अन्य आधारों पर विचार किया जा सकता था।

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कोर्ट ने माना कि धारा 11 और धारा 12 के तहत तलाक के लिए उपलब्ध आधार अलग-अलग हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि शून्यकरणीय विवाह के लिए घोषणा आवश्यक है, हालांकि, शून्य विवाह के मामले में ऐसा नहीं है। चूंकि अपीलकर्ता एक शिक्षित महिला है और कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत, मंझनपुर, जिला कौशांबी के रूप में कार्यरत है, यह अविश्वसनीय था कि उसे विवाह पंजीकरण कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

इसलिए अपीलकर्ता-पत्नी के पास हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत बिना कोई आधार के अदालत ने सुनवाई के चरण में ही अपील खारिज कर दी।

वाद शीर्षक – कुमारी अंकिता देवी बनाम श्री जगदीपेंद्र सिंह @कन्हैया
वाद संख्या – प्रथम अपील संख्या – 1391/2023

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