उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना से नागरिकों को उनके घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी।
संसद द्वारा 2008 में पारित एक अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ताकि नागरिकों को न्याय तक पहुँच प्रदान की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक, आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी को भी न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के बारे में विवरण, उनके लिए उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढाँचे के बारे में बताया गया हो।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस और अन्य की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा यह आदेश पारित किया कि अधिनियम पारित होने के 16 साल बाद भी केवल 264 ग्राम न्यायालय ही कार्यरत हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में 2019 में याचिका दायर कर केंद्र और सभी राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 5 और 6 में प्रावधान है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक ‘न्यायाधिकारी’ नियुक्त करेगी, जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होगा।
सुनवाई के दौरान भूषण ने कहा कि अधिनियम 2008 में अस्तित्व में आया और अब तक कम से कम 6,000 ग्राम न्यायालय स्थापित हो जाने चाहिए थे। पीठ ने कहा कि उसके विचार में, ग्राम न्यायालयों की स्थापना, घर-घर तक किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, “ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की बड़ी संख्या को भी कम करेगी”। इसने कहा कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना के पीछे का विचार नागरिकों को न्याय तक आसान पहुँच प्रदान करना प्रतीत होता है। पीठ ने कहा कि न्याय के अधिकार में किफायती न्याय का अधिकार भी शामिल है।
शीर्ष अदालत ने कहा, “हम सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को छह सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और कामकाज के बारे में विवरण दिया गया हो।” शीर्ष अदालत ने कहा कि हलफनामे में ग्राम न्यायालयों के लिए उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे का विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हलफनामा दाखिल करने से पहले, राज्य के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को बैठक करनी चाहिए और संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए नीति के संबंध में समन्वय करना चाहिए।
भूषण ने कहा, “यह अधिनियम 2008 का है। सोलह साल बीत चुके हैं और हम इस दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां चार प्रतिशत ग्राम न्यायालय भी स्थापित नहीं हुए हैं।” उन्होंने शीर्ष अदालत के 29 जनवरी, 2020 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें राज्यों को, जिन्होंने अभी तक ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है, चार सप्ताह के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया गया था, और उच्च न्यायालयों से इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा था।
“अब स्थिति क्या है?” पीठ ने पूछा, “यह विरोधात्मक नहीं है”। जब मामले में उपस्थित अधिवक्ताओं में से एक ने आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध उपायों का मुद्दा उठाया, तो पीठ ने टिप्पणी की, “इसे केवल आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित न रखें”।
पीठ ने कहा, “हम आज की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं,” और मामले को 11 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।