अगर अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक न्यायालय को प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण जमानत देने से नहीं रोका जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो न्यायालय को दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता।

न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसके तहत उसने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि और पवित्र है। यदि संवैधानिक न्यायालय को लगता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त-विचाराधीन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो उसे दंड विधान में प्रतिबंधात्मक वैधानिक प्रावधानों के कारण अभियुक्त को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। उस स्थिति में, ऐसे वैधानिक प्रतिबंध आड़े नहीं आएंगे।”

पीठ ने कहा कि दंड विधान की व्याख्या के मामले में भी, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, संवैधानिक न्यायालय को संविधानवाद और कानून के शासन के पक्ष में झुकना ही पड़ता है, जिसका स्वतंत्रता एक अभिन्न अंग है।

मामले के तथ्य –

अपीलकर्ता के विरुद्ध सूचक निरीक्षक तेज बहादुर सिंह द्वारा धारा 121ए, 489बी तथा 489सी आईपीसी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई थी। यह अपराध संख्या 01/2015 के रूप में पंजीकृत हुई। सूचक ने बताया कि 22 फरवरी 2015 को रात्रि लगभग 09:10 बजे इंडो नेपाल सीमा से अपीलकर्ता के कब्जे से 1000 व 500 रुपये के जाली भारतीय नोट बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 26,03,500.00 रुपये है। एटीएस टीम के एक कांस्टेबल द्वारा उसे गिरफ्तार कर एटीएस मुख्यालय लाया गया। जांच के दौरान अपीलकर्ता ने अपना नाम शेख जावेद इकबाल उर्फ ​​अशफाक अंसारी उर्फ ​​जावेद अंसारी निवासी नारायणी परसा, बेलवा, नेपाल बताया। जाली भारतीय मुद्रा नोटों के अलावा अपीलकर्ता का एक नेपाली ड्राइविंग लाइसेंस और एक नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र भी बरामद किया गया, साथ ही दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अपीलकर्ता ने कबूल किया है कि वह नेपाल में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की आपूर्ति के अवैध कारोबार में लिप्त था। अपीलकर्ता को 23.02.2015 को गिरफ्तार किया गया था।

ALSO READ -  हाईकोर्ट ने कहा: आपराधिक केस में बरी होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस बहाली संभव नहीं, जाने विस्तार से-

पुलिस के अनुसार, अपीलकर्ता ने कबूल किया कि वह नेपाल में नकली भारतीय मुद्रा नोटों की आपूर्ति के अवैध व्यापार में लिप्त था। नतीजतन, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उसने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए, उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एस. खान ने कहा कि अपीलकर्ता नौ वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। निकट भविष्य में आपराधिक मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य की विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। इसके अलावा, वह एक विदेशी नागरिक है, इसलिए उसके भाग जाने का खतरा है। इसलिए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है; इसके बजाय ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता यूएपी अधिनियम के तहत एक आरोपी है और इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है। इस संबंध में उन्होंने गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय के हाल के फैसले का हवाला दिया है।

इस मामले के उपरोक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “इस न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में आरोपी अपीलकर्ता को जमानत दी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपराधिक अपील संख्या 2814-15/2024, 08.07.2024 को तय की गई। इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि जमानत की शर्तें मनमानी और मनमाना नहीं हो सकतीं। धारा 437(3) सीआरपीसी में जगह पाने वाले ‘न्याय के हित’ का मतलब सिर्फ न्याय का अच्छा प्रशासन या मुकदमे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। जमानत पाने वाले आरोपी की स्वतंत्रता को कम करने के लिए इसे और व्यापक अर्थ नहीं दिया जा सकता। जमानत देते समय अदालतें अजीबोगरीब शर्तें नहीं लगा सकतीं। जमानत की शर्तें जमानत देने के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए।”

ALSO READ -  मुख्तार अंसारी गैंग 'मोस्ट खूंखार क्रिमिनल गैंग ऑफ इंडिया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके सदस्य की जमानत नामंजूर करते हुए कहा

न्यायालय ने कहा कि जमानत की शर्तें लगाते समय, जमानत पर रिहा होने वाले आरोपी के संवैधानिक अधिकारों को केवल न्यूनतम सीमा तक ही कम किया जा सकता है और यहां तक ​​कि जब कोई आरोपी जेल में है, तो उसे उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जो हर व्यक्ति का बुनियादी मानवाधिकार है।

“इस न्यायालय ने माना कि जमानत की शर्तें इतनी कठिन नहीं हो सकतीं कि जमानत का आदेश ही विफल हो जाए। … इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां एनडीपीएस मामले में विदेशी नागरिक को जमानत दी जाती है, दूतावास या उच्चायोग से आश्वासन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त शामिल की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, फ्रैंक विटस (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को दी गई जमानत की पुष्टि करते हुए, दो विवादित शर्तों को अलग रखा “।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि एक संवैधानिक न्यायालय जमानत देने से इनकार कर सकता है, लेकिन यह कहना बहुत गलत होगा कि किसी विशेष क़ानून के तहत, जमानत नहीं दी जा सकती।

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का निपटारा किया, विवादित आदेश को रद्द कर दिया, और आरोपी को जमानत दे दी।

वाद शीर्षक- शेख जावेद इकबाल @ अशफाक अंसारी @ जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
वाद संख्या – तटस्थ उद्धरण – 2024 आईएनएससी 534

You May Also Like