MBBS की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए स्पेशल राउंड, High Court ने लगाई फटकार, स्पेशल शेड्युल जारी

MBBS की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए स्पेशल राउंड, High Court ने लगाई फटकार, स्पेशल शेड्युल जारी

नागपुर के दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में रिक्त हुई मेडिकल सीट कानून के अनुसार किसी उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार को तुरंत आवंटित करने की मांग को लेकर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर आदेश दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से किसी तरह का जवाब नहीं आने परबॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए अब रिक्त सीटों पर प्रवेश को लेकर टाइम टेबल प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार 23 तक ऑल इंडिया कोटा और 25 के बाद से स्टेट कोटा के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की रिक्त सीटों पर प्रवेश होने की जानकारी दी गई। विशेषत: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सचिव तथा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंस ने ही गत समय एमबीबीएस की 40 सीटें रिक्त होने की जानकारी उजागर की थी।

5 दिसंबर 2024 तक ज्वाइंनिंग-

कोर्ट को बताया गया कि एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की रिक्त सीटों के लिए स्पेशल राउंड शुरू किया जा रहा है जिसमें 23 नवंबर तक ऑल इंडिया कोटा के तहत प्रवेश होंगे। इसी तरह से 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक स्टेट कोटा के तहत प्रवेश होंगे।

ऑल इंडिया कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले 30 नवंबर तथा स्टेट कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले छात्र 5 दिसंबर तक ज्वाइंनिंग दे सकेंगे। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। गत समय कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एमबीबीएस की खाली सीटों को भरने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति का खुलासा किया जाना चाहिए।

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छात्रा ह्रीनिता संदीप गायकवाड़ द्वारा सीट रद्द करने के अनुरोध के कारण एमबीबीएस की सीट रिक्त हो गई थी। याचिका में बताया गया कि काउंसलिंग का तीसरा राउंड 19 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया था और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 22 अक्टूबर 2024 से शुरू होना था। स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग राउंड की शुरुआत में दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज संस्थान में केवल एक खाली सीट थी जिसे गायकवाड़ को आवंटित किया गया था। अखिल भारतीय कोटा (AIQ) के तहत परिषद द्वारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 29 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया था।

छात्र प्रवेश से होगा वंचित-

कोर्ट को बताया गया कि 30 अक्टूबर को याचिकाकर्ता संस्थान ने विभाग से रद्द की गई सीट को किसी योग्य उम्मीदवार को आवंटित करने का अनुरोध किया लेकिन याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों से कोई जवाब नहीं मिला। 2 नवंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को फिर से एक और ई-मेल भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे वकील ने कहा है कि यदि दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज संस्थान में मेडिकल सीट किसी भी योग्य मेधावी उम्मीदवार को आवंटित नहीं की जाती है तो इससे संस्थान को नुकसान होगा और योग्य उम्मीदवार प्रवेश लेने से वंचित रह जाएगा।

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