बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना ‘आपराधिक धमकी’ का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले किराएदार से परिसर खाली करने के लिए कहना ‘आपराधिक धमकी’ का मामला नहीं बनता : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति ने किराएदारों Tenants के साथ संपत्ति खरीदी है और वे उसे खाली करने से मना कर रहे हैं, वह आम तौर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले पक्षों से परिसर खाली करने का अनुरोध करेगा और किराएदारों से ऐसा करने के लिए कहना “आपराधिक धमकी” के मामले को पुष्ट नहीं करेगा।

वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन में जी.आर. मामला संख्या 871/17 की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो विद्वान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष लंबित है और इसमें आरोप पत्र संख्या 106/17 दिनांक 04.06.2017 है, जो बरटोला पी.एस. मामला संख्या 101 दिनांक 06.05.2017 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत है।

उच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 506 IPC Sec 506 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत एक पुनरीक्षण आवेदन पर विचार कर रहा था।

न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, “केस डायरी में मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में केवल एक ही अवसर था जब याचिकाकर्ता/मालिक ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता/किराएदार को परिसर छोड़ने के लिए कहा था। बेदखली की इस “एक” कथित धमकी के बाद ही वर्तमान मामला शुरू किया गया है।”

एडवोकेट सुकांत चक्रवर्ती ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि पीपी देबाशीष रॉय ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

इस मामले में विवाद किरायेदार और याचिकाकर्ता के बीच था, जो संपत्ति का बाद में खरीदार है, परिसर को खाली करने के बारे में और शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया जबरन बेदखली की आशंका जताई। मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को धारा 506 के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया, जो एक गैर-संज्ञेय अपराध है, लेकिन अधिकारी ने एक प्राथमिकी शुरू की और उसी के साथ आरोप-पत्र भी दाखिल किया।

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पीठ ने कहा, ऐसे तथ्यों के आलोक में “यह प्रथम दृष्टया कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है। लेकिन यह देखते हुए कि आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है, अब यह इस न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह देखे कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 506 आईपीसी के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं”

केस डायरी Case Daiary में सामग्री के अवलोकन पर, पीठ ने पाया कि केवल एक अवसर था जब याचिकाकर्ता/मालिक ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता/किराएदार को परिसर छोड़ने के लिए कहा था। यह भी पाया गया कि सभी गवाह याचिकाकर्ता के अधीन किराएदार हैं और इन सभी गवाहों ने कहा है कि केवल एक बार याचिकाकर्ता ने “कथित तौर पर” आकर उनसे 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने को कहा था।

“एक व्यक्ति जिसने किराएदारों के साथ संपत्ति खरीदी है और वे खाली करने से इनकार कर रहे हैं, वह आम तौर पर बेदखली की कार्यवाही शुरू करने से पहले पार्टियों से परिसर खाली करने का अनुरोध करेगा। इस प्रकार “आपराधिक धमकी” के मामले को साबित करने के लिए आवश्यक तत्व याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं और इस तरह, कार्यवाही रद्द की जा सकती है”, बेंच ने कहा।

इस प्रकार, आवेदन को स्वीकार करते हुए, बेंच ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित मामले में कार्यवाही और धारा 506 के तहत दर्ज आरोप-पत्र को रद्द कर दिया।

वाद शीर्षक – सुदीप पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य
वाद संख्या – केस संख्या सीआरआर 128/2023

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