Sci Criminal Law2

पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में हो- SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है, क्योंकि आरोपी उस मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है, जिसने उसे पहले अपराध में न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक बार ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी हो जाने के बाद, पुलिस अधिकारी को बिना किसी देरी के पीटी वारंट जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 267 के तहत आवेदन करना होगा।

न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील में यह टिप्पणी की, जिसमें उसने अग्रिम जमानत की स्थिरता के बारे में शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया था।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया, “… एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है। हालांकि, ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है क्योंकि आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है जिसने उसे पहले अपराध में न्यायिक हिरासत में भेजा था। एक बार ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी हो जाने के बाद, पुलिस अधिकारी को बिना किसी देरी के पीटी वारंट जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 267 के तहत आवेदन करना होगा। बेंच ने कहा कि यदि, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 267 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर, क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा पीटी वारंट जारी किया जाता है, तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 268 और 269 के अधीन वारंट में उल्लिखित तिथि और समय पर ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

मामले के तथ्य –

यह अपील अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2801/2023 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.10.2023 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन की स्थिरता के संबंध में अपीलकर्ता (मूल शिकायतकर्ता) द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया था। 1 (मूल आरोपी) को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, “आईपीसी”) की धारा 34 के साथ क्रमशः धारा 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पिंपरी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत सीआर संख्या 806/2019 के संबंध में गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार यह विचार किया गया कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 पहले से ही ईसीआईआर संख्या 10/2021 के संबंध में हिरासत में हो सकता है, फिर भी वह एक अलग मामले के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना करने का हकदार होगा।

ALSO READ -  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी धार्मिक शिक्षक को जमानत देने से इनकार किया

शिकायतकर्ता के रूप में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने यह माना कि यद्यपि प्रतिवादी एक मामले में हिरासत में हो सकता है, फिर भी वह उसे किसी अन्य मामले के संबंध में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत मांगने से नहीं रोकेगा। चूंकि आपत्ति खारिज कर दी गई थी, इसलिए अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था। न्यायालय के समक्ष विचार के लिए सामान्य सार्वजनिक महत्व का एक संक्षिप्त प्रश्न उठा: “क्या सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किसी अभियुक्त के कहने पर बनाए रखा जा सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य मामले में अपनी संलिप्तता के संबंध में न्यायिक हिरासत में है?”

सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में कहा, “अधिकार क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने पर, अभियुक्त को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है या जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि इसके लिए आवेदन किया जाता है और उसे अनुमति दी जाती है। हमने उन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को केवल इसलिए परिभाषित किया है, जहां पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी अन्य अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, ताकि राजस्थान, दिल्ली और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के तर्क को नकारा जा सके कि एक बार हिरासत में लिए जाने के बाद, किसी अन्य अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार करना संभव नहीं है।” न्यायालय ने कहा कि जब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी अन्य अपराध के संबंध में प्राप्त पी.टी. वारंट के साथ सामना कराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास पी.टी. वारंट प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी की हिरासत में प्रस्तुत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और इस प्रकार, ऐसे परिदृश्य में, हालांकि स्पर्श द्वारा हिरासत में रखने की कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी अभियुक्त को पी.टी. वारंट दिखाने में पुलिस अधिकारी की कार्रवाई के आधार पर अभियुक्त द्वारा हिरासत में प्रस्तुत होना होता है। “कई निर्णयों में माना गया है कि यद्यपि सीआरपीसी की धारा 267 को जांच एजेंसी के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसे निस्संदेह क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के लिए लागू किया जा सकता है, जो उसके बाद उसे जांच एजेंसी की हिरासत में भेज सकता है। प्रावधान की ऐसी व्याख्या “अन्य कार्यवाही” शब्दों को सही प्रभाव देगी जैसा कि वे सीआरपीसी की धारा 267 के पाठ में दिखाई देते हैं, जिसे जांच के चरण में कार्यवाही को बाहर करने के लिए नहीं समझा जा सकता है”, इसने आगे स्पष्ट किया।

ALSO READ -  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A भ्रष्ट लोगों के छिपने की छतरी नहीं : आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मात्र गलत गिरफ्तारी (कागज़ी गिरफ्तारी) से अभियुक्त के अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार का हनन नहीं होगा, क्योंकि औपचारिक गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप अभियुक्त, जो पहले से ही हिरासत में है, को बाद के मामले में औपचारिक गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं सौंपा जाएगा।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी मामले के सिलसिले में पहले से ही हिरासत में है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, हालांकि, किसी अन्य मामले के संबंध में अग्रिम जमानत प्राप्त करने के उसके अधिकार को सीआरपीसी की योजना के अनुसार सीमित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह तभी प्रभावी होगी जब उसे पिछले मामले में हिरासत से रिहा होने के परिणामस्वरूप बाद के मामले के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है।

“हालाँकि, यदि औपचारिक गिरफ्तारी करने के बाद, पुलिस अधिकारी उसी के आधार पर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से पी.टी. वारंट प्राप्त करता है, तो अभियुक्त के पास उस बाध्यता के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और उसके बाद अभियुक्त का अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा”, न्यायालय ने टिप्पणी की, कि प्रत्येक गिरफ्तारी से व्यक्ति का अपमान और बदनामी बढ़ती है, क्योंकि प्रत्येक बाद की गिरफ्तारी कानूनी परेशानियों में निरंतर या बढ़ती हुई भागीदारी को रेखांकित करती है जो व्यक्ति की गरिमा और उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती है।

“प्रारंभिक गिरफ्तारी अक्सर सामाजिक कलंक और व्यक्तिगत संकट की लहर लाती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी कानूनी दुर्दशा के निहितार्थों से जूझता है। जब बाद में गिरफ्तारी होती है, तो यह भावनात्मक और सामाजिक बोझ को बढ़ाता है, उनकी आपराधिकता की धारणा को बढ़ाता है और समाज से नकारात्मक निर्णयों को मजबूत करता है। विभिन्न अपराधों के संबंध में बाद की गिरफ्तारी, जबकि व्यक्ति किसी विशेष अपराध में हिरासत में है, व्यक्ति को उसके समुदाय से और अलग कर देता है और उसकी व्यक्तिगत अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है”, यह देखा।

ALSO READ -  उच्च न्यायालय कहा कि u/s 498A IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैद्ध नहीं है

कोर्ट ने स्पष्ट किया की दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, हमने एक ऐसे आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन की स्थिरता के मुद्दे पर निर्णय लिया है जो पहले से ही एक अलग अपराध में न्यायिक हिरासत में है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस तरह का आवेदन सीआरपीसी की योजना के तहत स्थिरता योग्य है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रत्येक आवेदन पर सक्षम न्यायालयों द्वारा उनके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि बाद की गिरफ्तारियों से अपमान का स्तर कम हो जाता है और इसके विपरीत, प्रत्येक अतिरिक्त गिरफ्तारी व्यक्ति की शर्म को बढ़ाती है जिससे इस तरह के कानूनी उलझनों का संचयी प्रभाव तेजी से विनाशकारी हो जाता है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय अब प्रतिवादी आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा।

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

साथ ही साथ रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है की वो इस निर्णय की एक-एक प्रति देश भर के सभी उच्च न्यायालयों को भेजेगी।

वाद शीर्षक- धनराज असवानी बनाम अमर एस. मूलचंदानी एवं अन्य

Translate »
Scroll to Top