इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 8 जनवरी को सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को स्वीकार करते हुए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा 14 फरवरी को सुनाया गया, जिसमें प्रशांत कुमार मिश्रा और तीन अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर विशेष अपील पर सुनवाई हुई।

भर्ती प्रक्रिया का विवाद

वर्ष 2022 में यूपी पुलिस ने 936 रेडियो ऑपरेटरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए लगभग 40,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। प्रारंभिक विज्ञापन में केवल डिप्लोमा धारकों को योग्य माना गया था, लेकिन बाद में डिग्री धारकों को भी आवेदन की अनुमति दी गई।

सिंगल जज बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को पहले से निर्धारित मानकों को बदलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री धारक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए योग्य नहीं माना जा सकता

हाई कोर्ट का निर्णय

खंडपीठ ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को अस्वीकार कर दिया और अधिकारियों को नियमों में बदलाव करने की छूट दी। हाई कोर्ट का यह आदेश 18 फरवरी को अपलोड किया गया।

वर्ष 2022 में भर्ती बोर्ड की तत्कालीन अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने डिग्री धारकों को आवेदन करने की अनुमति दी थी, जिसके चलते 70% से अधिक उम्मीदवार डिग्री धारक थे। बाद में भर्ती बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने इस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसके बाद डिग्री धारकों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी

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पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भूमिका

यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर का कार्य कम्युनिकेशन सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। इनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

  • पूरे पुलिस नेटवर्क में संपर्क बनाए रखना
  • संदेशों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
  • असिस्टेंट ऑपरेटरों द्वारा सौंपे गए कार्यों की रिपोर्टिंग

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया के फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है।

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