जयगुरुदेव संस्था ‘संपत्तियों और धन प्रबंधन’ के लिए ‘रिसीवर’ की नियुक्ति की मांग वाली अपील खारिज – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जयगुरुदेव संस्था ‘संपत्तियों और धन प्रबंधन’ के लिए ‘रिसीवर’ की नियुक्ति की मांग वाली अपील खारिज – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मथुरा में अपनी संपत्तियों और धन के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति की मांग की गई थी।

अपील में मथुरा के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल भूषण ने तर्क दिया कि प्रतिवादी पंकज यादव ने अवैध रूप से सोसायटी और उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। भूषण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब सोसायटी के अध्यक्ष पद के लिए परस्पर विरोधी दावे उठे, तो सहायक रजिस्ट्रार ने पहले यादव को वैध अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि यादव विभिन्न अवैध गतिविधियों और गबन में संलिप्त रहे हैं, जिनमें अनधिकृत संपत्ति की बिक्री करना और उचित वित्तीय लेखा-जोखा उपलब्ध कराने में विफल रहना शामिल है।

न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने इन दावों के बावजूद निचली अदालत के निष्कर्षों को बरकरार रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। न्यायमूर्ति शैलेंद्र ने 12 नवंबर को जारी आदेश में कहा, “इस अदालत का यह सुविचारित मत है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के हाथों में संपत्तियों और धन के कुप्रबंधन और दुरुपयोग के आरोपों के अलावा, रिकॉर्ड पर कुछ भी ठोस सबूत नहीं लाया गया।”

अदालत ने यह भी कहा कि अनधिकृत संपत्ति बिक्री के दावों के संबंध में भी, इसमें शामिल विक्रेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया गया, जिससे मामला और कमजोर हो गया। नतीजतन, विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अपील खारिज कर दी गई।

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यह निर्णय न्यायपालिका के इस रुख की पुष्टि करता है कि केवल निराधार आरोप ही संगठनात्मक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए रिसीवर की नियुक्ति का आधार नहीं बन सकते।

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