656 वकीलों की प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रोक, सूची कोर्ट में सार्वजनिक

656 वकीलों की प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रोक, सूची कोर्ट में सार्वजनिक

656 वकीलों की प्रैक्टिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने रोक, सूची कोर्ट में सार्वजनिक

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी (LLB) करने वाले और वकील के रूप में पंजीकरण के दो वर्षों के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास न करने वाले अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इस निर्देश के तहत अब ये वकील राजस्थान की किसी भी अदालत में पैरवी नहीं कर सकेंगे। इस निर्णय से सीकर जिले के 656 वकील प्रभावित हुए हैं।

656 वकीलों की सूची कोर्ट में सार्वजनिक

अभिभाषक संघ सीकर के महासचिव नरेश कुमार भूकर ने जानकारी दी कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा सीकर के 656 वकीलों की सूची भेजी गई है, जिन्हें डी-बार कर दिया गया है। इस सूची में इन अधिवक्ताओं के नाम, एनरोलमेंट नंबर और एलएलबी पासिंग ईयर का उल्लेख किया गया है, जिसे कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।

अब इन वकीलों को पुनः न्यायालय में पैरवी करने के लिए AIBE परीक्षा पास करनी होगी। भूकर ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को इस संबंध में परामर्श के लिए ईमेल भेजा गया है, और वहां से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अनुभवी वकील भी प्रभावित

बार काउंसिल के इस निर्णय के बाद जिले के वकीलों में हड़कंप मच गया है। डी-बार किए गए वकीलों में ऐसे अधिवक्ता भी शामिल हैं, जो 10-15 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक वकील सीकर बार चुनाव में भी भाग ले चुका है।

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वकीलों में असमंजस की स्थिति

सीकर बार एसोसिएशन में पंजीकृत कई वकील, जिन्होंने पंजीकरण के दो वर्ष बाद भी AIBE परीक्षा पास नहीं की है, अब पशोपेश में हैं। नए नियमों के तहत परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है, अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त माना जाएगा और वे किसी भी न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकेंगे।

आगे की कार्रवाई निर्देशों के अनुरूप

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि डी-बार किए गए वकीलों की सूची नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक कर दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आगामी निर्देशों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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